दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट के आरोपी को हाईकोर्ट से मिली राहत, जमानत मंजूर

उच्च न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा।

ताजनगरी के थाना एत्माद्दौला क्षेत्र से संबंधित दुराचार और पाक्सो एक्ट (POCSO Act) के एक मामले में आरोपी राहुल शुक्ला उर्फ रवि को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है।

विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट द्वारा पूर्व में जमानत अर्जी खारिज होने के बाद आरोपी ने उच्च न्यायालय की शरण ली थी।

क्या था मामला ?

मामला थाना एत्माद्दौला क्षेत्र का है, जहाँ एक महिला (वादनी) ने आरोप लगाया था कि जब वह अस्पताल में भर्ती थी, तब 24 वर्षीय आरोपी राहुल शुक्ला उर्फ रवि (निवासी नूनिहाई) ने उसके घर में घुसकर उसकी 14 वर्षीय नाबालिग पुत्री के साथ दुराचार किया।

घटना के करीब दो माह बाद जब पीड़िता की तबीयत खराब हुई, तब उसने अपनी माँ को आपबीती सुनाई, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया था।

Also Read – वीरेंद्र कुमार दीक्षित बने जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व), संभाला कार्यभार

निचली अदालत से खारिज हुई थी अर्जी

इससे पूर्व, आगरा की विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट माननीय सोनिका चौधरी ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए 15 नवंबर 2025 को आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

हाईकोर्ट का फैसला:

आरोपी राहुल शुक्ला ने अपने अधिवक्ता शिव शंकर मुदगल के माध्यम से इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

सुनवाई के दौरान अधिवक्ता द्वारा रखे गए तर्कों और मामले के तथ्यों पर विचार करने के बाद, हाईकोर्ट ने आरोपी की जमानत मंजूर करते हुए उसे रिहा करने के आदेश पारित किए।

प्रमुख जानकारी:

* आरोपी: राहुल शुक्ला उर्फ रवि (नूनिहाई, आगरा)।

* आरोप: नाबालिग से दुराचार एवं पाक्सो एक्ट।

* अधिवक्ता: शिव शंकर मुदगल

* न्यायालय: इलाहाबाद उच्च न्यायालय।

Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp  – Channel BulletinGroup Bulletin

विवेक कुमार जैन
Follow me

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *