आगरा / चंडीगढ़ 27 सितंबर।
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी के मामले में अंतरिम अग्रिम जमानत दी, बशर्ते कि वह सार्वजनिक स्थान पर 10 देशी पौधों को लगाए।
न्यायालय ने आगे कहा कि यदि शर्त का पालन नहीं किया जाता है, तो आदेश वापस ले लिया जाएगा।
चीफ जस्टिस शील नागू ने कहा,
“याचिकाकर्ता सार्वजनिक स्थान पर 10 देशी पौधे लगाएगा तथा अगली सुनवाई की तिथि से पहले रजिस्ट्री के समक्ष फोटोग्राफ के माध्यम से इस संबंध में सबूत प्रस्तुत करेगा। ऐसा न करने पर रजिस्ट्री को मामले को उचित पीठ के समक्ष रखने का निर्देश दिया जाता है जहां पीठ आदेश को वापस लेने पर विचार कर सकती है।”
अदालत धारा 34, 420, 447, 506, 511, 467, 468, 471 आईपीसी के तहत धोखाधड़ी के मामले में 45 वर्षीय महिला की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और घर में जबरन घुसने के आरोप वसीयत के इर्द-गिर्द केंद्रित विवाद से उत्पन्न हुए हैं, जो सिविल मुकदमे में चुनौती का विषय है।

उन्होंने कहा,
“फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी की रिपोर्ट याचिकाकर्ता के खिलाफ है, लेकिन हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट याचिकाकर्ता के पक्ष में है।”
वकील ने अदालत को यह भी बताया कि याचिकाकर्ता का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। इसलिए याचिकाकर्ता के भागने की संभावना नहीं है। उसकी गिरफ्तारी से उसके निजी जीवन और एक महिला की गरिमा पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
बयानों को सुनने के बाद अदालत ने अंतरिम-अग्रिम जमानत याचिका को इस शर्त पर स्वीकार कर लिया कि वह गिरफ्तारी/जांच अधिकारी की संतुष्टि के लिए 50,000/- रुपये की राशि के दो जमानतदारों के साथ व्यक्तिगत बांड प्रस्तुत करेगी।
कोर्ट ने याचिकाकर्ता को यह भी निर्देश दिया कि जब भी बुलाया जाए वह जांच में शामिल हो और गिरफ्तार करने वाले जांच अधिकारी के साथ सहयोग करे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 482(2) के तहत दी गई शर्तों का पालन करे।
मामले को 15 अक्टूबर के लिए सूचीबद्ध करते हुए कोर्ट ने कहा कि यह आदेश सार्वजनिक स्थान पर 10 देशी पौधे लगाने की शर्त के अधीन है।
केस टाइटल- अनीता चौधरी बनाम हरियाणा राज्य
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साभार: लाइव लॉ
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