आगरा।
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ने एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी आशीष निषाद को तीन साल कैद और 7,000/- रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
यह मामला 13 जुलाई, 2020 का है। न्यू आगरा थाने में दर्ज शिकायत के अनुसार, सिकंदरपुर भट्टा निवासी आशीष निषाद रात में एक नाबालिग लड़की के घर की दीवार फांदकर छत पर चला गया, जहां वह सो रही थी। आरोपी ने लड़की के साथ अश्लील छेड़छाड़ की। लड़की के शोर मचाने पर आरोपी वहां से भाग गया।
Also Read – आगरा में दुष्कर्म का आरोपी सबूतों के अभाव और पीड़िता के बयानों में गंभीर विरोधाभास के चलते बरी
पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उसी दिन आरोपी आशीष निषाद को गिरफ्तार कर लिया था। जांच अधिकारी ने एक महीने के भीतर ही आरोपी के खिलाफ चार्जशीट अदालत में पेश कर दी थी।
विशेष न्यायाधीश ने एडीजीसी सुभाष गिरी और विजय किशन लवानियां के तर्कों के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए यह फैसला सुनाया।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Channel Bulletin & Group Bulletin- आगरा: आबकारी अधिनियम के मामले में आरोपी पंजाब निवासी जगतार को मिली जमानत, कोर्ट ने सुनाया फैसला - March 27, 2026
- मानसिक चिकित्सालय आगरा का औचक निरीक्षण: जनपद न्यायाधीश ने दिए सफाई और विधिक सहायता के निर्देश - March 26, 2026
- करोड़ों की धोखाधड़ी का मामला: एलएंडटी फाइनेंस से जुड़ी जालसाजी में आरोपी यश खिरवार की जमानत मंजूर - March 26, 2026







