आगरा: १० जून ।
आगरा में 8 वर्षीय बालिका से अश्लील हरकत और पॉक्सो एक्ट के आरोप में गिरफ्तार किए गए प्रमोद कुमार पुत्र नेमीचंद, निवासी ग्राम बकालपुर, थाना खेरागढ़, को जमानत मिल गई है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय शिव कुमार ने प्रमोद कुमार का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए उनकी रिहाई के आदेश दिए।
क्या था मामला ?
यह मामला थाना खेरागढ़ में दर्ज किया गया था। मुकदमे की वादनी के अनुसार, घटना 29 अप्रैल, 2025 की है। उस दिन उनकी 11 और 8 वर्षीय पुत्रियां खेत से घर लौट रही थीं। आरोप है कि इसी दौरान आरोपी प्रमोद कुमार ने 8 वर्षीय बच्ची का मुंह दबाकर उसे झाड़ियों में खींच लिया और उसके साथ अश्लील हरकत की। बड़ी बेटी की चीख-पुकार सुनकर मौके पर लोग पहुंच गए, जिन्हें देखकर आरोपी वहां से भाग निकला।
Also Read – पांच बच्चों की मां के अपहरण और नाम बदलने के आरोप में मुकदमा दर्ज
बचाव पक्ष का तर्क:
जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान, आरोपी प्रमोद कुमार के अधिवक्ता संदीप ने अदालत में तर्क प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि आरोपी के परिवार की एक लड़की की शादी में गांव में बारात आई थी।
इस दौरान वादनी के परिजनों ने आरोपी के परिजनों और रिश्तेदारों के साथ मारपीट की थी, जिसका मुकदमा थाना खेरागढ़ में भी दर्ज हुआ था। अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि उस मुकदमे में राजीनामे का दबाव बनाने के लिए आरोपी के खिलाफ यह झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है।
अदालत ने आरोपी के अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार करने के बाद प्रमोद कुमार की जमानत स्वीकृत कर दी और उनकी रिहाई के आदेश जारी किए।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin- टोयोटा फॉर्च्यूनर चोरी के मामले में आरोपी रिजवान को आगरा अदालत से मिली जमानत - March 23, 2026
- हर्ष फायरिंग में मौत: आगरा की अदालत ने गैर-इरादतन हत्या के दोषी को सुनाई 7 वर्ष की कैद - March 21, 2026
- आगरा: कोर्ट में गवाही देने नहीं पहुंचे दरोगा, पाक्सो कोर्ट ने पुलिस आयुक्त को वेतन रोकने के दिए आदेश - March 21, 2026







