पॉक्सो एक्ट के आरोपी को मिली जमानत, अधिवक्ता ने मुकदमे को बताया झूठा

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आगरा: १० जून ।

आगरा में 8 वर्षीय बालिका से अश्लील हरकत और पॉक्सो एक्ट के आरोप में गिरफ्तार किए गए प्रमोद कुमार पुत्र नेमीचंद, निवासी ग्राम बकालपुर, थाना खेरागढ़, को जमानत मिल गई है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय शिव कुमार ने प्रमोद कुमार का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए उनकी रिहाई के आदेश दिए।

क्या था मामला ?

यह मामला थाना खेरागढ़ में दर्ज किया गया था। मुकदमे की वादनी के अनुसार, घटना 29 अप्रैल, 2025 की है। उस दिन उनकी 11 और 8 वर्षीय पुत्रियां खेत से घर लौट रही थीं। आरोप है कि इसी दौरान आरोपी प्रमोद कुमार ने 8 वर्षीय बच्ची का मुंह दबाकर उसे झाड़ियों में खींच लिया और उसके साथ अश्लील हरकत की। बड़ी बेटी की चीख-पुकार सुनकर मौके पर लोग पहुंच गए, जिन्हें देखकर आरोपी वहां से भाग निकला।

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बचाव पक्ष का तर्क:

जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान, आरोपी प्रमोद कुमार के अधिवक्ता संदीप ने अदालत में तर्क प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि आरोपी के परिवार की एक लड़की की शादी में गांव में बारात आई थी।

इस दौरान वादनी के परिजनों ने आरोपी के परिजनों और रिश्तेदारों के साथ मारपीट की थी, जिसका मुकदमा थाना खेरागढ़ में भी दर्ज हुआ था। अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि उस मुकदमे में राजीनामे का दबाव बनाने के लिए आरोपी के खिलाफ यह झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है।

अदालत ने आरोपी के अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार करने के बाद प्रमोद कुमार की जमानत स्वीकृत कर दी और उनकी रिहाई के आदेश जारी किए।

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विवेक कुमार जैन
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