हाईकोर्ट ने कहा बिना अधिग्रहण या कानूनी प्रक्रिया के नहीं ले सकते जमीन
आगरा/प्रयागराज ३ अप्रैल
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को हेरिटेज कोरिडोर प्रोजेक्ट गोरखपुर के लिए जमीन लेना जरूरी हो तो कानूनी प्रक्रिया के तहत अधिग्रहण करने या अन्य विधिक तरीका अपनाने का निर्देश दिया है और कहा है कि किसी की जमीन बिना मुआवजे के अधिगृहीत किए कब्जे में नहीं ली जा सकती।
याचियों का कहना था कि उनकी जमीन अधिगृहीत नहीं की गई है और उनपर बैनामा करने का दबाव डाला जा रहा है।ऐसा करने से रोका जाय।
यह आदेश न्यायमूर्ति एम के गुप्ता तथा न्यायमूर्ति अनीस कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने नवल किशोर शाह व चार अन्य की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।
याचिका पर अधिवक्ता आशीष कुमार मिश्र ने बहस की।
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इनका कहना था कि याचीगण के कई मकान उर्दू बाजार, खुर्रमपुर, व दीवान दयाराम मोहल्ले में है। वे नगर निगम गोरखपुर में टैक्स जमा कर रहे हैं।वे उसके मालिक है।उन पर हेरिटेज कोरिडोर प्रोजेक्ट के लिए बिना मुआवजा व अधिग्रहण किए जबरन बैनामा करने का दबाव डाला जा रहा है।
अधिशासी अभियंता निर्माण खंड दो लोक निर्माण विभाग गोरखपुर ने बताया कि मकान नंबर है किन्तु आराजी नंबर नहीं है। जिसके कारण बैनामा नहीं हो पा रहा है।सरकार को जमीन की जरूरत है।जिसपर कोर्ट ने कहा बिना अधिग्रहण जमीन नहीं ले सकते।
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