धोखाधड़ी आरोपियों के विरुद्ध मुकदमें के आदेश

न्यायालय मुख्य सुर्खियां
नगर निगम की जमीन का कर दिया था बैनामा
सत्र न्यायालय के आदेश पर सीजेएम ने पारित किये आदेश

आगरा 09 अक्टूबर।

नगर निगम आगरा की सरकारी जमीन का बैनामा कर लाखों रुपयों की धोखाधड़ी के मामले में आरोपितो के विरुद्ध माननीय सीजेएम अचल प्रताप सिंह ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना के आदेश थानाध्यक्ष सिकन्दरा को दिये हैं।

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श्रीमती राधा पत्नी हरीओम निवासी शिवाकुंज बाबरपुर सिकन्दरा ने अपने अधिवक्ता हरीश कुमार शर्मा के माध्यम से अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आरोप लगाया था कि सन 2022 में प्रॉपर्टी डीलर भुवनेश यादव ने 100 वर्ग गज का प्लॉट श्रीमती जल धारा देवी निवासी हनुमान नगर यमुना ब्रिज, थाना एत्मादौल्ला से वादनी को 5 लाख रुपये में दिलवा 22 जुलाई 23 को तहसील सदर में वादनी के नाम बैनामा कराया गया ।

प्लॉट की बाउंड्री कराने के दौरान 8 नवंबर 23 को मय फोर्स नगर निगम कर्मियों द्वारा उक्त भूमि को सरकारी बता बाउंड्री तोड़ दी गई। अपने साथ हुई धोखाधड़ी के बाबत मुकदमा दर्ज कराने हेतु वादनी ने प्रोपर्टी डीलर भुवनेश निवासी शिवाकुंज, बाबर कुंज थाना सिकन्दरा, उसकी मां श्रीमती विमला देवी एवं जलधारा देवी के विरुद्ध सीजेएम की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया।

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सीजेएम द्वारा प्रार्थना पत्र निरस्त करने पर वादनी द्वारा सत्र न्यायालय में उक्त आदेश के विरुद्ध रिवीजन किया जिसे स्वीकार कर अपर जिला जज 23 माननीय अमित कुमार ने पुनः सुनवाई के आदेश सीजेएम को दिये।

सीजेएम माननीय अचल प्रताप सिंह ने भुवनेश यादव, उसकी मां श्रीमती विमला देवी एवं श्रीमती जलधारा देवी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना के आदेश थानाध्यक्ष सिकन्दरा को दिये।

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विवेक कुमार जैन
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