पूर्व में किया था दुराचार
अशलील वीडियो के बल पर करता था ब्लैकमेल
पूर्व के मुकदमे मे भी गया था जेल
आगरा 01 अक्टूबर।
अव्यस्यक किशोरी से घर में घुस कर दुराचार, पॉक्सो एक्ट एवं अन्य धारा में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय सोनिका चौधरी ने आरोपी आशु पुत्र हरीसिंह निवासी नगला हवेली थाना न्यू आगरा के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना के आदेश थानाध्यक्ष न्यू आगरा को दिये हैं।
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मामले के अनुसार वादनी की 16 वर्षीया पुत्री के अशलील फोटो एवं वीडियो के बल पर ब्लैक मेल करने के आरोपी आशु ने कई बार वादी की पुत्री के साथ दुराचार किया।
उत्पीड़न से परेशान हो पीड़िता द्वारा वादनी को बताने पर वादनी ने वर्ष 23 में आरोपी के विरुद्ध दुराचार एवं अन्य धारा में मुकदमा दर्ज कराया था।जिसमें पुलिस नें आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।

राजीनामा से मना करने पर आरोपी के परिजनो ने वादनी एवं उसके परिजनो के साथ मारपीट एवं धमकी दी थी । इस बाबत भी वादनी द्वारा मुकदमा दर्ज कराया था । जेल से छूटने के। बाद भी आरोपी अपनी आदत से बाज नहीं आया ।
24 मई 24 की देर रात्रि आरोपी ने घर मे घुस वादनी की पुत्री के साथ वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ दुराचार किया। पुलिस द्वारा संगीन वारदात के बाद भी वादनी का मुकदमा दर्ज नही करने पर उसने अपने अधिवक्ता विनय गौड़ के माध्यम से अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था।
जिसे स्वीकार कर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय सोनिका चौधरी ने आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना के आदेश थानाध्यक्ष न्यू आगरा को दिये हैं।
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