आगरा 04 दिसम्बर ।
चैक डिसऑनर होने कें मामले में एसीजेएम 7 माननीय अनुज कुमार सिंह ने वादनी मुकदमा श्रीमती हरमीत कौर निवासी कमला नगर को आरोपी से अंतरिम प्रतिकर बतौर 99,750/- रुपये दिलाने के आदेश प्रदान किये है ।
Also Read – ताज महल में उर्स मामले में आगरा की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में मुकदमा दाखिल

मामलें के अनुसार वादनी मुकदमा श्रीमती हरमीत कौर पत्नी चरन जीत सिंह निवासी कमला नगर ने अपनें अधिवक्ता अनिल अग्रवाल के माध्यम से आरोपी अनिल कुमार जैन पुत्र पदम् चन्द जैन निवासी सीता राम कॉलोनी, बल्केश्वर, जिला आगरा के विरुद्ध 6,65,000/- रुपये के चैक डिसऑनर होने का मुकदमा प्रस्तुत किया था ।
Also Read – सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स एक्ट की आलोचना करते हुए इसे ‘अमानवीय’ और ‘असंवैधानिक’ बताया
मुकदमें के विचारण में देरी का हवाला दे, अंतरिम प्रतिकर प्राप्ति हेतु अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर एसीजेएम 7 माननीय अनुज कुमार सिंह ने वादनी को अंतरिम प्रतिकर के रूप में 99,750/- रुपये दिलाने के आदेश दिये।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin- आगरा: 17 साल लंबे विचारण के बाद शासकीय कार्य में बाधा के आरोपी बरी, गवाही के लिए नहीं पहुंचे वादी टीएसआई - February 5, 2026
- राहत: साइबर ठगी की ₹3.05 लाख की राशि पीड़िता को वापस मिलेगी, आगरा कोर्ट ने दिए अवमुक्त करने के आदेश - February 5, 2026
- आगरा: अधिवक्ता व उनके बुजुर्ग पिता से अभद्रता का मामला, कोर्ट ने तत्कालीन दरोगा समेत तीन को किया तलब - February 5, 2026







