धोखाधड़ी और अन्य आरोपों में दिल्ली-गुरुग्राम के तीन व्यवसायियों के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करने का आदेश

न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा:

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-7 (ACJM-7) माननीय अनुज कुमार सिंह ने धोखाधड़ी और अन्य गंभीर आरोपों के तहत दिल्ली और गुरुग्राम के तीन व्यवसायियों यश गोयल, नितिन गोयल, और अंकित बंसल तथा तीन अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना के आदेश दिए हैं। यह आदेश कमला नगर के थानाध्यक्ष को दिया गया है।

मामला क्या है ?

मामला कमला नगर स्थित मैसर्स प्रकाश इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक सजल गर्ग द्वारा अपने अधिवक्ता रोहित अग्रवाल के माध्यम से अदालत में दिए गए प्रार्थना पत्र से जुड़ा है। कंपनी बड़े पैमाने पर कूलर निर्माण का कार्य करती है।

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प्रार्थना पत्र के अनुसार, विपक्षियों (यश गोयल, नितिन गोयल, जो मैसर्स नायर इंडस्ट्रीज के प्रोप्राइटर हैं, और अंकित बंसल) पर वादी की फर्म का 79,92,133 रुपये 57 पैसे का कूलर क्रय करने का बकाया उधार चल रहा था।

बार-बार तकादा करने पर, विपक्षियों ने 6 जून 2024 को वादी को 49,43,216/- रुपये का एक चेक दिया, जो डिसऑनर (अनादरित) हो गया।

कार्यालय में तोड़फोड़ और लूट का आरोप:

शिकायत में आगे आरोप लगाया गया है कि चेक बाउंस होने की शिकायत करने पर वादी को धमकी दी गई। इसके बाद, 25 जुलाई 2025 को विपक्षियों द्वारा भेजे गए तीन अज्ञात व्यक्तियों ने वादी के कार्यालय में आकर कर्मचारियों के साथ गाली गलौज और अभद्रता की।

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उन्होंने जान से मारने की धमकी दी, साथ ही कंप्यूटर, मोबाइल, और टेबल ग्लास को तोड़ दिया और कर्मचारियों से लगभग 6-7 हजार रुपये लूट लिए। आरोप है कि हमलावर फर्म के लेटर पैड और मोहर आदि भी अपने साथ उठा ले गए।

वादी के अधिवक्ता रोहित अग्रवाल के तर्कों को सुनने के बाद, एसीजेएम-7 माननीय अनुज कुमार सिंह ने मामले की गंभीरता को देखते हुए थानाध्यक्ष कमला नगर को आरोपितों के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर तुरंत विवेचना शुरू करने का आदेश दिया।

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विवेक कुमार जैन
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