चाकू की नोक पर दुराचार के आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश

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आगरा:

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम)-9 माननीय विनीता सिंह ने फतेहपुर सीकरी पुलिस को एक विवाहिता के साथ चाकू की नोक पर दुराचार करने के आरोपी दिनेश चंद्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।

पीड़िता ने आरोप लगाया था कि पुलिस ने इस गंभीर अपराध की रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उसने न्याय के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया।

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क्या था मामला ?

पीड़िता ने अपने वकील ओमवीर सिंह चाहर और एम.डी. खान के माध्यम से अदालत में एक प्रार्थना पत्र दायर किया।

याचिका के अनुसार, यह घटना 15 अगस्त 2025 की रात की है। पीड़िता अपने घर में सो रही थी, तभी देर रात करीब 12 बजे आरोपी दिनेश चंद्र उसके घर में घुस आया।

उसने पीड़िता को पकड़ा, उसकी छाती पर चाकू रखा, और जबरन उसके साथ दुराचार किया।

न्याय की लड़ाई:

पीड़िता ने आरोप लगाया कि जब उसने इस घटना की शिकायत करने की कोशिश की, तो आरोपी ने उसके बेटे को जान से मारने की धमकी दी।

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इसके बावजूद, पीड़िता ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन फतेहपुर सीकरी पुलिस ने इतनी गंभीर वारदात की रिपोर्ट दर्ज करने से मना कर दिया।

जब पुलिस से कोई मदद नहीं मिली, तो पीड़िता ने अपने वकीलों की मदद से अदालत में न्याय के लिए गुहार लगाई। दोनों अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने के बाद, एसीजेएम-9 ने फतेहपुर सीकरी के थानाध्यक्ष को आरोपी दिनेश चंद्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और मामले की गहनता से जांच करने का आदेश दिया।

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विवेक कुमार जैन
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