एक ही मंडप में वादी की दो पुत्रियों की शादी दो सगे भाइयों के साथ हुई थीं
पांच लाख रुपये की मांग के लिये करते थे उत्पीड़ित
25 जुलाई 24 को दोनों बहनों से की थी मारपीट
वादी की पुत्री के रिपोर्ट दर्ज करने जाने पर गला दबा कर दी थी एक पुत्री की हत्या
संगीन घटना कें बाद भी पुलिस ने नहीँ लिखी थीं रिपोर्ट
आगरा 20 दिसम्बर ।
दहेज हत्या एवं अन्य धारा में आरोपित पति, सास, ससुर, जेठ, देवर एवं ननद के विरुद्ध सीजेएम माननीय अचल प्रताप सिंह ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना के आदेश थानाध्यक्ष सिकन्दरा को दिये।
मामले के अनुसार वादी मुकदमा बनवारी निवासी ग्राम अरसेना थाना सिकन्दरा, जिला आगरा ने अपने अधिवक्ता शिव शंकर मुदगल के माध्यम से सीजेएम की अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आरोप लगाया था कि उसकी दोनो पुत्रियों मिथलेश एवं रीना की शादी दो सगे भाइयों सोरन एवं घनश्याम पुत्र गण लाखन सिंह निवासी गण ग्राम थापी, थाना अछनेरा जिला आगरा के साथ एक ही दिन एक ही मंडप में 1 दिसम्बर 2016 को हुई थी।
वादी के अनुसार आरोपी ससुरालीजनों द्वारा दहेज से सन्तुष्ट नहीँ होने कें कारण वादी की पुत्रियों को उत्पीड़ित कर अतिरिक्त दहेज के रूप में पांच लाख रुपये की मांग की जाती थी। मांग के चलते आरोपियों ने वादी की पुत्रियों को घर से भी निकाल दिया था। पंचों द्वारा सुलह कराने पर वादी की पुत्रियों पुनः ससुराल पहुंच गई।
25 जुलाई 24 को आरोपियों नें दहेज की मांग पूरी नहीं करने पर वादी की पुत्रियों मिथलेश एवं रीना के साथ बुरी तरह से मारपीट की। रीना द्वारा पुलिस में शिकायत करने जाने पर आरोपी ससुरालीजनों ने वादी की पुत्री रीना का गला दबा उसकी हत्या कर उसका शव फांसी कें फंदे पर लटका दिया ।मिथलेश को आरोपियो ने शिकायत करनें पर जान से मारने की धमकी दे उसका मुंह बंद करा दिया।
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पुलिस के मुकदमा दर्ज नही करने पर वादी ने अदालत में उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। वादी के प्रार्थना पत्र को स्वीकृत कर सीजेएम माननीय अचल प्रताप सिंह ने मृतका रीना के पति घनश्याम, जेठ सोरन सिंह, ससुर लाखन सिंह, सास श्रीमती कृष्णा, देवर पवन एवं ननद प्रीति निवासी गण ग्राम थापी, थाना अछनेरा, जिला आगरा के विरुद्ध दहेज हत्या एवं अन्य आरोप में मुकदमा दर्ज कर विवेचना के आदेश थानाध्यक्ष सिकन्दरा को दिये।
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