आगरा, 10 जुलाई।
कामाख्या माता मंदिर से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले की अगली सुनवाई अब 31 जुलाई को लघुवाद न्यायालय में होगी।
यह मामला आर्य संस्कृति संरक्षण ट्रस्ट द्वारा उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और अन्य के खिलाफ दायर किया गया है, जिसका केस नंबर 113/2024 है, और इसमें ‘श्री भगवान श्री कामाख्या माता@कामाख्या देवी आदि बनाम उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड आदि’ शामिल हैं।
पिछली सुनवाई के दौरान, वादी अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने न्यायालय को सूचित किया कि विपक्षीगणों के आदेश 7 नियम 14 सीपीसी के प्रार्थना पत्र पर 14 नवंबर, 2024 को आपत्ति दाखिल की जा चुकी है।
Also Read – जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आगरा ने किया ‘एक वृक्ष मां के नाम’ थीम पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित
उन्होंने यह भी बताया कि वाद-पत्र के समर्थन में सभी आवश्यक सबूत विपक्षीगणों को दिए जा चुके हैं, और अब उन पर बहस होनी बाकी है।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, माननीय न्यायालय ने बहस के लिए 31 जुलाई की तारीख तय की है।
सुनवाई के दौरान वादी अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता नरेश सिकरवार और अधिवक्ता एस.पी. सिंह सिकरवार न्यायालय में उपस्थित रहे।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Channel Bulletin & Group Bulletin- आगरा: आबकारी अधिनियम के मामले में आरोपी पंजाब निवासी जगतार को मिली जमानत, कोर्ट ने सुनाया फैसला - March 27, 2026
- मानसिक चिकित्सालय आगरा का औचक निरीक्षण: जनपद न्यायाधीश ने दिए सफाई और विधिक सहायता के निर्देश - March 26, 2026
- करोड़ों की धोखाधड़ी का मामला: एलएंडटी फाइनेंस से जुड़ी जालसाजी में आरोपी यश खिरवार की जमानत मंजूर - March 26, 2026







