आगरा, 10 जुलाई।
कामाख्या माता मंदिर से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले की अगली सुनवाई अब 31 जुलाई को लघुवाद न्यायालय में होगी।
यह मामला आर्य संस्कृति संरक्षण ट्रस्ट द्वारा उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और अन्य के खिलाफ दायर किया गया है, जिसका केस नंबर 113/2024 है, और इसमें ‘श्री भगवान श्री कामाख्या माता@कामाख्या देवी आदि बनाम उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड आदि’ शामिल हैं।
पिछली सुनवाई के दौरान, वादी अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने न्यायालय को सूचित किया कि विपक्षीगणों के आदेश 7 नियम 14 सीपीसी के प्रार्थना पत्र पर 14 नवंबर, 2024 को आपत्ति दाखिल की जा चुकी है।
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उन्होंने यह भी बताया कि वाद-पत्र के समर्थन में सभी आवश्यक सबूत विपक्षीगणों को दिए जा चुके हैं, और अब उन पर बहस होनी बाकी है।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, माननीय न्यायालय ने बहस के लिए 31 जुलाई की तारीख तय की है।
सुनवाई के दौरान वादी अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता नरेश सिकरवार और अधिवक्ता एस.पी. सिंह सिकरवार न्यायालय में उपस्थित रहे।
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