आगरा, २६ जून ।
आगरा में दो अबोध बच्चियों के साथ दुराचार के प्रयास के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय शिव कुमार ने आरोपी गोपाल पुत्र हीरालाल निवासी सरवन नगर, सेवला जाट, थाना सदर को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 21 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि अर्थदंड की राशि दोनों पीड़ित बच्चियों को दी जाए।
यह घटना थाना सदर क्षेत्र की है, जहां वादी मुकदमा की पांच वर्षीय बेटी मोहल्ले के मंदिर में खेलने गई थी। उसके साथ उसकी हमउम्र एक और बच्ची भी थी। शाम करीब पांच बजे जब वादी अपनी बेटी को घर लाने के लिए मंदिर पहुंचे, तो रास्ते में उनके पड़ोसी भी मिल गए, जो अपनी नातिन को लेने जा रहे थे।
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मंदिर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि आरोपी गोपाल दोनों बच्चियों के साथ दुराचार का प्रयास कर रहा था। आरोपी ने बच्चियों के अधोवस्त्र उतार दिए थे। वादी और उनके पड़ोसी ने आरोपी को मौके से ही दबोच लिया और तुरंत पुलिस के हवाले कर दिया।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष अभियोजन अधिकारी माधव शर्मा ने वादी मुकदमा, दोनों पीड़ित बच्चियों और अन्य गवाहों को अदालत में पेश किया।
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य, पीड़ित बच्चियों के बयानों और विशेष अभियोजन अधिकारी माधव शर्मा के तर्कों को स्वीकार करते हुए आरोपी गोपाल को दोषी पाया और उसे कठोरतम सजा सुनाई।
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