आगरा 18 अक्टूबर ।
हत्या प्रयास एवं अन्य धारा में आरोपित दूधिया राधे उर्फ राम दीन पुत्र कालीचरण निवासी गढ़ी राठौर, थाना खंदौली, जिला आगरा द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकृत कर एडीजे माननीय रविकांत ने रिहाई के आदेश दिये हैं ।
थाना खंदौली में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा पुष्पेंद्र का आरोप था कि 7 सितम्बर 24 की शाम आरोपी राधे ने दूध के पैसों को लेकर वादी की मां से गाली गलौज एवं अभद्रता की ।
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वादी के भाई के विरोध पर आरोपी ने उसका गला दबा मारपीट की। लोगों द्वारा बीचबचाव कराने के थोड़ी देर बाद आरोपी ने अन्य के साथ पुनः वादी के यहाँ आ मारपीट एवं जान से मारने की नीयत से फायरिंग की।
जिससे वह बाल बाल बच गये। अदालत ने आरोपी के अधिवक्ता योगेश शुक्ला एवं गुंजन अग्रवाल के तर्क पर आरोपी की जमानत स्वीकृत कर रिहाई के आदेश दिए है ।
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