बेटी को जन्म देने पर विवाहिता को घर से निकाला, अदालत ने पति समेत ससुराल पक्ष को किया तलब

न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा:

बेटी पैदा होने पर विवाहिता के साथ मारपीट कर उसे घर से निकालने और 5 लाख रुपये की मांग करने के मामले में न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाया है।

सिविल जज जूनियर डिवीजन माननीय नेंसी तिवारी की अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पति, सास, ससुर और जेठ को मुकदमे के विचारण (Trial) हेतु अदालत में तलब करने के आदेश जारी किए हैं।

मामले की पृष्ठभूमि:

परिवाद के अनुसार, वादिनी श्रीमती खुशबू (निवासी समोगर, थाना बमरोली कटारा, आगरा) का विवाह 29 दिसंबर 2020 को विनीत उर्फ छोटू (निवासी मुईुद्दीनपुर, फिरोजाबाद) के साथ हुआ था।

वादिनी का आरोप है कि उसके परिजनों ने सामर्थ्य से अधिक दान-दहेज दिया था, इसके बावजूद ससुराल पक्ष उसे प्रताड़ित करता रहा।

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विवाद का मुख्य कारण:

वादिनी ने अपने अधिवक्ताओं राजेश यादव एवं अदिति यादव के माध्यम से अदालत को बताया कि:

बेटी का जन्म: पुत्री को जन्म देने के बाद ससुराल वालों का अत्याचार और बढ़ गया।

अवैध मांग: ससुरालीजन उस पर मायके से 5 लाख रुपये नकद लाने का दबाव बनाने लगे।

घर से निकाला: मांग पूरी न होने पर 27 सितंबर 2023 को आरोपियों ने उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट की और यह कहते हुए घर से निकाल दिया कि “5 लाख रुपये लेकर ही ससुराल वापस आना।”

अदालत का आदेश:

वादिनी के अधिवक्ताओं के तर्कों और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने माना कि आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु पर्याप्त आधार मौजूद हैं।

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अदालत ने निम्नलिखित आरोपियों को समन जारी कर तलब किया है:

* विनीत उर्फ छोटू (पति)

* श्रीमती बीना (सास)

* अशोक कुमार (ससुर)

* अभिषेक (जेठ)

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बलवीर सिंह

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