आगरा:
राजस्व अभिलेखों में हेराफेरी कर दादा की जमीन अपने नाम कराने और उसे बेचने की कोशिश के आरोपी यशपाल नीलम को जिला अदालत से बड़ी राहत मिली है।
जिला जज ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी की जमानत अर्जी स्वीकार करते हुए उसे रिहा करने के आदेश जारी किए हैं।
जानिये क्या था मामला?
मामला थाना शाहगंज से जुड़ा है, जहाँ सौरभ नीलम ने अपने सौतेले भाई यशपाल नीलम (निवासी इंजीनियर कॉलोनी, कौशलपुर) के खिलाफ धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
वादी सौरभ नीलम के मुख्य आरोप:
* उनके दादा स्व. बाबू के नाम सरवतपुर में पैतृक भूमि थी।
* आरोपी यशपाल ने खुद को दादा का एकमात्र वारिस बताते हुए धोखाधड़ी से राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया।
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* इसके बाद आरोपी ने उक्त भूमि का सौदा 2.50 लाख रुपये में तय किया और 50 हजार रुपये बयाना (एडवांस) लेकर किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में एग्रीमेंट कर दिया।
* जब इस धोखाधड़ी की जानकारी वादी को हुई, तो 22 फरवरी 2025 को उक्त एग्रीमेंट निरस्त कराया गया।
अदालत का फैसला:
सुनवाई के दौरान आरोपी यशपाल नीलम के अधिवक्ता बिजेंद्र सिंह ने अदालत में अपने तर्क प्रस्तुत किए।
कानूनी पहलुओं और दलीलों को ध्यान में रखते हुए, जिला जज ने आरोपी के विरुद्ध प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकृत कर लिया। अदालत ने उचित जमानत राशि पर आरोपी को जेल से रिहा करने का आदेश दिया है।
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