अपहरण, अश्लील हरकत एवं अन्य आरोप में बाल अपचारी की अग्रिम जमानत स्वीकृत

न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा 18 फरवरी ।

बारह वर्षीय किशोरी के अपहरण, मारपीट, अश्लील हरकत के मामले में आरोपित बाल अपचारी की अग्रिम जमानत स्वीकृत कर एडीजें 29 माननीय दिनेश कुमार चौरसिया ने रिहाई के आदेश दिये।

थाना बाह मे दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा का आरोप था कि 21 दिसम्बर 24 की रात्रि 8.30 बजे करीब मोटरसाइकिल सवार युवक वादी की 12 वर्षीय पुत्री को घर से जबरन उठा ले गये। पुत्री की चीख पुकार सुन बाहर आये परिजनो ने आरोपियों का पीछा किया। परन्तु वह हाथ नहीं आये।

उक्त मामले में बाल अपचारी सहित तीन आरोपियों की पहचान हुई । पुलिस द्वारा आरोपियों के घर दविश देने पर उनके परिजन वादी की पुत्री को बदहवास हालत मे चुप चाप घर छोड़ भाग गये। पीड़िता के अनुसार आरोपियों नें उसके साथ अश्लील छेड़छाड़ की एवं विरोध पर मारपीट की।

अदालत ने बाल अपचारी के अधिवक्ता अवधेश शर्मा के तर्क पर उसकी अग्रिम जमानत स्वीकृत कर रिहाई के आदेश दिये।

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विवेक कुमार जैन
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