अपहरण और पॉक्सो एक्ट का आरोपी ₹1 लाख की ज़मानत पर रिहा

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आगरा:

युवती के अपहरण और पॉक्सो एक्ट के आरोपों से घिरे जावेद पुत्र रज्जो (निवासी ताल वाला मोहल्ला, श्यामो, थाना ताजगंज, जिला आगरा) को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) माननीय सोनिका चौधरी की अदालत ने ज़मानत दे दी है।

पीड़िता द्वारा अपनी मर्जी से जाने और कोई गलत कृत्य न होने का बयान दिए जाने के बाद, आरोपी को एक-एक लाख रुपये की दो ज़मानत और इसी राशि का मुचलका प्रस्तुत करने पर रिहाई का आदेश दिया गया।

मामले की पृष्ठभूमि:

थाना ताजगंज में दर्ज मामले के अनुसार, वादी मुकदमा ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी बहन की शादी घटना से छह माह पूर्व मथुरा में हुई थी। 7 सितंबर 2025 को पिता के श्राद्ध के अवसर पर वादी की बहन मायके आई थी।

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उसी रात आरोपी जावेद उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया। वादी ने आरोप लगाया था कि उनकी बहन अपने साथ ₹20,000/- नकद और कुछ जेवरात भी ले गई थी। पुलिस ने वादी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी जावेद को गिरफ्तार कर 16 सितंबर को जेल भेज दिया था।

पीड़िता का अहम बयान:

गिरफ्तारी के बाद जब पीड़िता को बरामद किया गया, तो उसने अपने बयानों में महत्वपूर्ण खुलासा किया।

* पीड़िता ने अपनी मर्जी से आरोपी के साथ जाने की बात कही।

* उसने साफ किया कि आरोपी जावेद द्वारा उसके साथ कोई गलत कृत्य नहीं किया गया।

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* सबसे महत्वपूर्ण, उसने मेडिकल कराने से भी मना कर दिया।

आरोपी के अधिवक्ता राजेश कुमार वर्मा और अजय चौधरी ने पीड़िता के इन बयानों को अदालत के समक्ष प्रमुखता से रखा।

विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय सोनिका चौधरी ने पीड़िता के बयान, मेडिकल न कराने की इच्छा और वकीलों के तर्कों को ध्यान में रखते हुए जावेद की ज़मानत अर्जी स्वीकार कर ली और उसकी रिहाई का आदेश दिया।

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विवेक कुमार जैन
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