कामाख्या माता मंदिर केस में विपक्षी सलीम चिश्ती दरगाह ने आदेश 7 नियम 14 सीपीसी के अधीन केस को खारिज करने का प्रार्थना पत्र दिया, अगली सुनवाई की तिथि 14 नवंबर

न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा 18 अक्टूबर ।

आर्य संस्कृति संरक्षण ट्रस्ट के कामाख्या माता मंदिर केस संख्या-113/2024 श्री भगवान श्रीकामाख्या माता@कामाख्या देवी आदि बनाम उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक़्फ़ बोर्ड आदि की सुनवाई लघुवाद न्यायालय आगरा में हुई।

वादी अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने बताया कि आज विपक्षी संख्या-2 सलीम चिश्ती दरगाह व विपक्षी संख्या-3 जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी के अधिवक्ता अविनाश शर्मा ने आदेश 7 नियम 14 सीपीसी के अधीन केस को खारिज करने का प्रार्थना पत्र दिया।

Also Read – आगरा अदालत में फिल्म अभिनेत्री सांसद कंगना रनौत के मामले में गवाह का बयान हुआ दर्ज

विपक्षी सलीम चिश्ती दरगाह व जामा मस्जिद की तरफ से कहा गया है कि वादी पक्ष ने केस को दाखिल करते समय वादपत्र के साथ कोई सबूत दाखिल नहीं किये है इस कारण केस को आदेश 7 नियम 14 सीपीसी के अधीन खारिज करना चाहिए जिसपर माननीय न्यायालय ने वादी पक्ष से आपत्तियां आमंत्रित की।

विपक्षी संख्या-1 सुन्नी सेंट्रल वक़्फ़ बोर्ड के अधिवक्ता राशिद सलीम शम्शी द्वारा वादी पक्ष को सबूत दाखिल करने का आदेश देने का प्रार्थना पत्र दिया गया।

Also Read – अपहरण, दुराचार आरोपी की जमानत स्वीकृत

वादी अधिवक्ता ने बताया कि उनके कब्जे में सभी आवश्यक सबूत है वह अगली तिथि पर विपक्षी सलीम चिश्ती दरगाह व जामा मस्जिद के प्रार्थना पत्र पर आपत्तियां दाखिल करेंगे।

माननीय न्यायालय ने सुनवाई की अगली तिथि 14 नवंबर नियत की है। कामाख्या माता मंदिर केस न्यायाधीश माननीय मृत्युंजय श्रीवास्तव के न्यायालय में विचाराधीन है।

दौरान सुनवाई वरिष्ठ अधिवक्ता नरेश सिकरवार, एस.पी .सिंह सिकरवार व वादी अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह उपस्थित रहे।

Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp  – Group BulletinChannel Bulletin
विवेक कुमार जैन
Follow me

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *