मारपीट और धमकी के मामले में तीन आरोपी बरी, साक्ष्य के अभाव में अदालत ने दिया फैसला

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आगरा:

घर में घुसकर मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने के आरोप से तीन लोग बरी हो गए हैं। सहायक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-10 (एसीजेएम -10) माननीय मोहम्मद साजिद ने सबूतों के अभाव में अर्जुन, दीवान और गोविंद सिंह को दोषमुक्त करने का आदेश दिया। ये तीनों अछनेरा थाना क्षेत्र के सक्तपुर गाँव के निवासी हैं।

यह मामला 28 जनवरी, 2021 का है, जब वादी ज्ञान सिंह ने अछनेरा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि आरोपी अपने खेत की मिट्टी बेच रहे थे, जिसके लिए ट्रैक्टर-ट्रॉलियों से रात भर मिट्टी का उठान हो रहा था।

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इस दौरान, उन्होंने वादी के खेत में रखे करब (नरकुल) के गट्ठरों को जलाकर हाथ तापे, जिस पर शिकायत करने पर आरोपी गुस्सा हो गए। आरोप के मुताबिक, आरोपियों ने ज्ञान सिंह के घर में घुसकर लात-घूँसों और लाठी-डंडों से उनके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी।

इस मामले में वादी ज्ञान सिंह सहित तीन गवाहों को अदालत में पेश किया गया।

सुनवाई के दौरान, एसीजेएम-10 ने पाया कि गवाहों के बयानों में गंभीर विरोधाभास थे। आरोपियों के अधिवक्ता प्रवेश सोलंकी और शुभम गुप्ता के तर्कों को स्वीकार करते हुए, अदालत ने तीनों आरोपियों को बरी करने का फैसला सुनाया।

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विवेक कुमार जैन
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