आगरा 22 अक्टूबर ।
घर में घुस मारपीट, गाली गलौज एवं धमकी देने के मामले में प्रस्तुत परिवाद पर संज्ञान ले एसीजेएम माननीय प्रगति सिंह ने पत्नी, सास, ससुर एवं सालों को अदालत में तलब करने के आदेश दिये।
Also Read – दुराचार एवं अन्य आरोप में जमानत स्वीकृत
मामले के अनुसार वादी मुकदमा ऊदल सिंह ने अपने अधिवक्ता लीडर वर्मा के माध्यम से परिवाद प्रस्तुत कर आरोप लगाया था कि उसकी शादी 25 नवम्बर 20 को श्रीमती सपना पुत्री रमेश चंद निवासी ग्राम खैरगढ़, जिला फिरोजाबाद के साथ हुई थीं ।
शादी के बाद से ही वादी की पत्नी अकारण घर में लड़ाई झगड़ा कर आत्म हत्या की धमकी देती थीं । 75 वर्षीया मां को खाना मांगने पर गालियां देती थी ।
Also Read – आगरा अदालत ने दी चैक डिसऑनर आरोपी को एक वर्ष कैद और लगाया 29 लाख रुपये का जुर्माना
वादी की अनुपस्थिति में उसका जीजा भी आता रहता था 20 नवम्बर 22 की शाम 6 बजे वादी के ससुर रमेश, सास श्रीमती कृष्णा देवी, साले यशपाल, पंकज एवं अन्य ने घर आ वादी एवं उसकी मां के साथ घर में घुस कर मारपीट की एवं जेवर नगदी आदि लेकर वादी की पत्नी को लेकर चलें गये।
अदालत ने मुकदमें के विचारण हेतु वादी की पत्नी श्रीमती सपना, सास श्रीमती कृष्णा देवी, ससुर रमेश, साले यशपाल एवं पंकज को 30 अक्टूबर के लिये अदालत में तलब करने के आदेश दिये।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin
- आगरा में आयोजित प्रथम ज्यूडिशियल एम्प्लॉयज़ टी 20 क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल रविवार को - April 20, 2025
- बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में नाबालिग छात्रा को पुलिस को पेश करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खौफ से थाने में हाजिर हुई छात्रा - April 20, 2025
- चैक डिसऑनर आरोपी को 6 माह कैद और 8 लाख,96 हजार 800 रुपये के अर्थ दंड की सज़ा - April 20, 2025