वादी की तहरीर पर पति, सास, ननद, जेठ, जिठानी के विरुद्ध दर्ज हुआ था मुकदमा
आरोपियों से समझौता होने के कारण वादी एवं उसकी पुत्री मुकर गये
आगरा 21 अक्टूबर ।
दहेज उत्पीड़न, गाली गलौज, धमकी एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत आरोपित पति, सास, जेठ, जिठानी एवं ननद को वादी एवं उसकी पुत्री के पूर्व गवाही से मुकरने पर सबूत के अभाव में एसीजेएम 2 माननीय बटेशवर कुमार ने बरी करने के आदेश दिये।
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थाना मलपुरा में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा राम बाबू निवासी ग्राम पचावर, थाना महावन, जिला मथुरा का आरोप था कि उसकी पुत्री शिल्पी उर्फ हेमलता की शादी आरोपी अनूप कुमार पुत्र नेपाल सिंह निवासी विपति नगर धनोली, थाना मलपुरा, जिला आगरा के साथ 25 नवम्बर 2020 को हुई थी।
वादी के अनुसार दहेज से सन्तुष्ट नहीँ होने के कारण वादी की पुत्री का पति अनूप कुमार, सास श्रीमती शांति देवी, जेठ अरुण कुमार, जिठानी श्रीमती लक्ष्मी देवी एवं ननद शिवानी उसे उत्पीड़ित करते थे और अतिरिक्त दहेज के रूप मे मायके से दो लाख रुपये लाने के लिये उस पर दबाब डालते थे।
मांग पूरी नहीं होने पर आरोपियो ने वादी की पुत्री को 19 फरवरी 22 को दूध में जहर दे मारने का प्रयास किया था ।
मुकदमे के विचारण के दौरान वादी मुकदमा एवं उसकी पुत्री आरोपियों से समझौता हो जाने के कारण पूर्व बयान से मुकर गये।
एसीजेएम 2 माननीय बटेशवर कुमार ने सबूत के अभाव एवं आरोपियों के वरिष्ठ अधिवक्ता अखिलेश कुमार यादव के तर्क पर आरोपियों को बरी करने के आदेश दिये।
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