आगरा:
अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर पत्नी की हत्या के 12 साल पुराने मामले में अदालत ने आरोपी पति को दोषी मानते हुए 8 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (ADJ-3) माननीय विकास गोयल की अदालत ने दहेज हत्या एवं अन्य धाराओं में आरोपित पति कुलदीप पुत्र राजेश्वर नाथ, निवासी ग्राम तोरा, जिला आगरा, को दोषी पाते हुए 8 वर्ष कैद और 7 हजार रुपये के अर्थदंड (जुर्माना) से दंडित किया है।
क्या था मामला ?
थाना ताजगंज में पवन कुमार पुत्र भगवान शर्मा, निवासी ग्राम श्यामो, ने यह मुकदमा दर्ज कराया था। वादी का आरोप था कि उसकी बहन की शादी आरोपी कुलदीप से हुई थी। शादी के बाद से ही आरोपी पति कुलदीप, सास श्रीमती पुष्पा देवी और ससुर राजेश्वर नाथ दहेज से असंतुष्ट थे।

याचिकाकर्ता के अनुसार, ये सभी उसकी बहन को अतिरिक्त दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। जब उनकी मांग पूरी नहीं हुई, तो आरोपियों ने 11 मार्च 2013 को वादी की बहन के साथ मारपीट की और उसकी हत्या कर दी।
अदालत का फैसला:
एडीजे-3 माननीय विकास गोयल ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों और अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (ADGC) संतोष कुमार भाटी के तर्कों के आधार पर आरोपी पति कुलदीप को दोषी पाया।
हालांकि, अदालत ने इस मामले में सह-आरोपित सास श्रीमती पुष्पा देवी और ससुर राजेश्वर नाथ को सबूतों के अभाव में बरी करने का आदेश दिया।
आरोपी पति कुलदीप को 8 वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई है।
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