दोनों पक्षों में हुई थी जमकर मारपीट, गाली गलौज, पथराव एवं फायरिंग
आगरा 17 फरवरी ।
क्रिकेट मैच के दौरान हुये झगड़ें में जमकर कर मारपीट, गाली गलौज, पथराव, फायरिंग एवं 7 सी.एल.ए. एक्ट के तहत आरोपित 6 आरोपियों को एडीजे 11 माननीय नीरज कुमार बख्शी ने पुलिस कर्मियों की साक्ष्य में गम्भीर विरोधाभास पर बरी करने के आदेश दिये।
थाना मलपुरा में दर्ज 9 वर्ष पुराने मामले के अनुसार कंट्रोल रूम के जरिये सूचना मिली कि ग्राम बरारा में क्रिकेट मैच के विवाद में दो पक्षों में आपस में मारपीट गाली गलौज, पथराव एवं फायरिंग हो रही हैं ।
जिस पर वादी मुकदमा एच.सी.पी. राजवीर सिंह एवं अन्य पुलिसकर्मियों द्वारा मौके पर पहुंच कर देखा कि बीस पच्चीस युवक हाथों में हॉकी डंडे, लाठी तमंचों से लैस होकर एक दूसरे पर पथराव, गाली गलौज, मारपीट एवं जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर रहे है।
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जिससे पूरे गांव में अफरातफरी एवं भय व्याप्त हो गया। पुलिस दल को देख युवकों मे भगदड़ मच गई। पुलिस दल ने उक्त मामलें मे धर्मेंद्र उर्फ लाले, राजेन्द्र प्रसाद, शिवा उर्फ आनन्द निवासी गण रुई की मंडी, थाना शाहगंज, जिला आगरा सनी, सोनू, नीलेश निवासी गण ग्राम बरारा, थाना मलपुरा जिला आगरा के विरुद्ध अदालत मे आरोप पत्र प्रेषित किया था ।
अभियोजन की तरफ से वादी मुकदमा राजवीर सिंह, एच.सी. विनेश कुमार, सी.सी. राजेश लोधी, एस.आई. शिव कुमार दोहरे एवं एस.आई .रंजीत सिंह की गवाही दर्ज कराई गई।
एडीजें 11 माननीय नीरज कुमार बख्शी ने स्वतंत्र गवाह के अभाव, पुलिस कर्मियों के बयानों में गम्भीर विरोधाभास एवं आरोपियों के अधिवक्ता तेज सिंह बघेल के तर्क पर आरोपियों को बरी करने के आदेश दिये।
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