आगरा २० मई ।
शमशाबाद थाना क्षेत्र में दर्ज एक दहेज हत्या के मामले में पति प्रमोद, सास श्रीमती बसंती और ससुर उदय सिंह, निवासी ग्राम लहरा को एडीजे 16 माननीय अपूर्व सिंह ने बरी कर दिया है। अदालत ने पर्याप्त साक्ष्य के अभाव को बरी करने का आधार बताया।
क्या था मामला ?
यह मामला थाना शमशाबाद में दर्ज किया गया था। वादी मुकदमा मुकेश, पुत्र मोहर बल, निवासी ग्राम टांडा रोड, कुशवाह कॉलोनी, मनिया, जिला धौलपुर ने थाने में तहरीर दी थी।
उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी बहन हेमलता की शादी 20 जुलाई 2018 को प्रमोद, पुत्र उदय सिंह, निवासी ग्राम लहरा, थाना शमशाबाद, जिला आगरा के साथ हुई थी। मुकेश के अनुसार, शादी में हैसियत से ज्यादा खर्च करने के बावजूद बहन का पति प्रमोद, सास श्रीमती बसंती, ससुर उदय सिंह और अन्य दहेज से संतुष्ट नहीं थे।
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वे हेमलता को प्रताड़ित कर रहे थे और अतिरिक्त दहेज के रूप में दो लाख रुपये की मांग कर रहे थे। वादी ने आरोप लगाया था कि मांग पूरी न करने पर आरोपी ससुराल वालों ने 5 सितंबर 2022 को उनकी बहन की हत्या कर दी।
अभियोजन और अदालत का फैसला
अभियोजन की तरफ से इस मामले में वादी मुकदमा सहित 8 गवाह अदालत में पेश किए गए। हालांकि, एडीजे 16 माननीय अपूर्व सिंह ने पर्याप्त साक्ष्य के अभाव और आरोपियों के अधिवक्ता योगेश शुक्ला एवं गुंजन अग्रवाल के तर्कों को सुनने के बाद सभी आरोपियों को बरी करने का आदेश दिया।
इस फैसले से यह स्पष्ट होता है कि अदालत ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों को आरोपों को साबित करने के लिए अपर्याप्त पाया।
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