दहेज हत्या के दोषी पति को सात साल की कैद और सात हज़ार ज़ुर्माने की सज़ा

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आगरा: २५ जुलाई ।

फतेहपुर सीकरी में दहेज उत्पीड़न और हत्या के एक मामले में, अपर जिला जज-30 (एडीजे -30) माननीय कुंदन किशोर ने आरोपी पति अफजल को सात साल की कैद और 7,000/- रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई है।

यह मामला ईद मोहम्मद की शिकायत पर थाना फतेहपुर सीकरी में दर्ज हुआ था। ईद मोहम्मद ने आरोप लगाया था कि उनकी बेटी श्रीमती नजमा की शादी आरोपी अफजल पुत्र नसीम से हुई थी।

शादी के बाद अफजल और उसकी सास श्रीमती मुन्नी सहित अन्य ससुराल वाले दहेज से संतुष्ट नहीं थे और नजमा पर मायके से बुलेट मोटरसाइकिल लाने का दबाव बनाते थे।

जब नजमा के परिवार ने यह मांग पूरी करने में असमर्थता जताई, तो 26 दिसंबर 2020 को अफजल और उसकी मां मुन्नी ने गला दबाकर नजमा की हत्या कर दी।

अदालत ने पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी ) सतेंद्र प्रताप गौतम के तर्कों को देखते हुए आरोपी पति अफजल को दोषी पाया। हालांकि, साक्ष्य के अभाव में सास श्रीमती मुन्नी को बरी कर दिया गया।

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विवेक कुमार जैन
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