आगरा 23 अगस्त।
आगरा के विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय परवेज अख्तर ने अश्लील हरकत करने के मामलें में आरोपित सूरज पुत्र बच्चू सिंह निवासी गौशाला वाटरवर्क्स, बल्केश्वर, थाना न्यू आगरा, आगरा को दोषी पाते हुये दो वर्ष कैद एवं तीन हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है।
थाना न्यू आगरा में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा ने थाने पर तहरीर देकर यह आरोप लगाया कि उसकी अवयस्क पुत्री 27 मई 2018 की सुबह सार्वजनिक शौचालय में शौच हेतु गयी थी तभी आरोपी सूरज ने वादी की पुत्री कें साथ अश्लील हरकतें करते हुए छेड़छाड़ की।
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अभियोजन पक्ष की तरफ से एडीजीसी माधव शर्मा ने वादी मुकदमा पीड़िता सहित सात गवाह अदालत में पेश किये।
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय परवेज अख्तर ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं एडीजीसी के तर्क से संतुष्ट होने पर आरोपी को दोषी पाते हुये उसे दो वर्ष कैद एवं तीन हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया।
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