दहेज हत्या मामले में पति और भांजा सबूतों के अभाव में बरी

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आगरा, 6 अगस्त :

दहेज हत्या और अन्य धाराओं में आरोपित एक महिला के पति और भांजे को अपर जिला जज-11 माननीय नीरज कुमार बख्शी ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। यह फैसला गवाहों के अपने बयानों से मुकरने के बाद आया है।

मामला थाना बमरौली कटारा में दर्ज किया गया था। हाथरस के खेरिया गाँव निवासी वीरपाल ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी बेटी ममता की शादी नवंबर 2018 में हाथरस के धतरोई गाँव के ओंकार सिंह से हुई थी।

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शिकायतकर्ता के अनुसार, शादी के बाद से ही ओंकार और उसका भांजा अरुण कुमार उर्फ अन्नू, जो मुरैना (मध्य प्रदेश) का रहने वाला है, ममता को दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे।

शिकायत में कहा गया था कि दहेज की मांग पूरी न होने पर 23 मई 2023 को दोनों आरोपितों ने ममता की गला दबाकर हत्या कर दी थी। इस मामले में वादी वीरपाल सिंह समेत कुल 10 गवाहों को अदालत में पेश किया गया था।

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अदालत में सुनवाई के दौरान, कई गवाह अपने शुरुआती बयानों से मुकर गए। इसके चलते सबूतों की कमी हो गई।

आरोपितों के अधिवक्ता जितेंद्र पाल सिंह की दलीलों को सुनने के बाद, अपर जिला जज-11 ने दोनों आरोपितों, ओंकार सिंह और अरुण कुमार उर्फ अन्नू को बरी करने का आदेश दिया।

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विवेक कुमार जैन
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