आगरा/प्रयागराज: १७ जुलाई ।
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की डूंगरपुर मामले में सुनाई गई 10 साल की कैद की सजा के खिलाफ अपील पर इलाहाबाद हाईकोर्ट 31 जुलाई को सुनवाई करेगा।
रामपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने 30 मई 2024 को आजम खान को इस मामले में 10 साल कारावास की सजा सुनाई थी, जिसे उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी है।
इसी मामले में सह-आरोपी ठेकेदार बरकत अली ने भी अपनी सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दाखिल की है। न्यायमूर्ति समीर जैन की पीठ इन दोनों अपीलों पर एक साथ सुनवाई कर रही है। हाईकोर्ट ने निचली अदालत से मुकदमे का रिकॉर्ड तलब किया है।
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क्या है डूंगरपुर मामला ?
अगस्त 2019 में रामपुर के थाना गंज में आजम खान, सेवानिवृत्त सीओ आले हसन और ठेकेदार बरकत अली के खिलाफ प्राथमिकी (एफ आई आर ) दर्ज की गई थी।
शिकायतकर्ता अबरार के अनुसार, दिसंबर 2016 में आजम खान, आले हसन और बरकत अली ने उनके साथ मारपीट की, घर में तोड़फोड़ की और जान से मारने की धमकी दी थी।
इस मामले में स्पेशल कोर्ट एमपी/एमएलए ने आजम खान को 10 साल और ठेकेदार बरकत अली को सात साल कैद की सजा सुनाई थी।
डूंगरपुर बस्ती के निवासियों ने बस्ती खाली कराने के नाम पर लूटपाट, चोरी, मारपीट और अन्य आरोपों में रामपुर के गंज थाने में कुल 12 मुकदमे दर्ज कराए थे।
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