आगरा: 18 जून ।
आगरा की एक अदालत ने हत्या के प्रयास के एक मामले में आरोपी ज्ञानेंद्र उर्फ ज्ञानू पुत्र वीरेंद्र चाहर निवासी बसंत विहार कॉलोनी, किरावली की जमानत याचिका खारिज कर दी है। यह फैसला किरावली थाना में दर्ज एक मामले के बाद आया है, जिसमें आरोपी पर गोली मारने का आरोप है।
पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, वादी राहुल पालीवाल ने आरोप लगाया है कि 11 मई, 2025 को आरोपी ज्ञानेंद्र उर्फ ज्ञानू ने उनके भाई मोनू पालीवाल को अपने घर बुलाया था।
Also Read – पंचायत घर चोरी के आरोपी करण और सुमित को अदालत ने दी जमानत
वहां दुकान खाली करने को लेकर हुए विवाद के दौरान, ज्ञानेंद्र ने जान से मारने की नीयत से मोनू को गोली मार दी। गोली लगने के बाद मोनू ने अपने दोस्तों चिंटू और मिंटू को फोन पर सूचना दी, जिसके बाद उन्होंने उसे गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया।
अदालत ने वादी के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाश नारायण शर्मा और जय नारायण शर्मा के तर्कों पर विचार करते हुए आरोपी की जमानत याचिका खारिज करने का आदेश दिया।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Channel Bulletin & Group Bulletin- टोयोटा फॉर्च्यूनर चोरी के मामले में आरोपी रिजवान को आगरा अदालत से मिली जमानत - March 23, 2026
- हर्ष फायरिंग में मौत: आगरा की अदालत ने गैर-इरादतन हत्या के दोषी को सुनाई 7 वर्ष की कैद - March 21, 2026
- आगरा: कोर्ट में गवाही देने नहीं पहुंचे दरोगा, पाक्सो कोर्ट ने पुलिस आयुक्त को वेतन रोकने के दिए आदेश - March 21, 2026







