एस.आई .राजा बाबू यादव को उक्त पिस्टल दी गयी थी
पुलिस चौकी पर खाना बनाने वाले रितिक ने की थी पिस्टल गायब
आरोपियों से हुई थी पिस्टल की बरामदगी
आगरा 21 जनवरी ।
सरकारी पिस्टल बरामदगी एवं आयुध अधिनियम के मामले में आरोपित धर्मेंद्र उर्फ पिंटू एवं रामू द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकृत कर जिला जज माननीय विवेक संगल ने रिहाई के आदेश दिये।
मामले के अनुसार मुख्य आरक्षी ब्रजेश कुमार ने थाना बाह पर सरकारी पिस्टल गायब हो जाने पर मुकदमा दर्ज करा आरोप लगाया था कि 2 जून 2023 को एस.आई. राजा बाबू यादव को सरकारी पिस्टल मय मैगजीन एवं दस कारतूस प्रदान किये थें।
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उक्त पिस्टल पुलिस चौकी पर खाना बनाने वाले रितिक द्वारा चोरी कर आरोपी धर्मेंद्र उर्फ पिंटू को बेच दी गयी। उसने उक्त पिस्टल आरोपी रामू को बेच दी थी।
जिला जज ने आरोपियो के अधिवक्ताओं बिजेंद्र सिंह एवं तेजेन्द्र राजपूत के तर्क पर आरोपियों की जमानत स्वीकृत कर रिहाई के आदेश दिये।
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