आगरा 17 फरवरी ।
साढे चार लाख रुपये का चैक डिसऑनर होने के आरोप में एसीजेएम 9 माननीय मोहित कुमार प्रसाद ने जैन मोटर्स छीपीटोला रकाबगंज के प्रोप्राइटर विनोद कुमार जैन को मुकदमे के विचारण हेतु अदालत में तलब करने के आदेश दिये।
मामले के अनुसार वादी मुकदमा नरेंद्र कुमार अमरनानी निवासी अमिता विहार, कर्मयोगी एंक्लेव कमला नगर ने अपने अधिवक्ता राजेश यादव के माध्यम से अदालत में मुकदमा दायर कर आरोप लगाया कि आरोपी विनोद कुमार जैन ने व्यापारिक अवश्यकता हेतु वादी से 10 जनवरी 24 को 4 लाख 50 हजार रू उधार लें 4 माह में वापस करने का वायदा किया था।
समय सीमा समाप्त होने पर तगादा करने पर आरोपी द्वारा दिया गया चैक डिसऑनर हो गया।
एसीजेएम 9 माननीय मोहित कुमार प्रसाद नें वादी कें अधिवक्ता राजेश यादव के तर्क पर आरोपी व्यवसायी को मुकदमे के विचारण हेतु अदालत में तलब करने के आदेश दिये।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin
- प्रेमिका की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास और 2 लाख 25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा - August 13, 2025
- मारपीट और तोड़फोड़ के 5 आरोपियों की अग्रिम जमानत मंजूर - August 13, 2025
- मारपीट के मामले में तीन आरोपी बरी, गवाह पलटा - August 13, 2025