आगरा 16 सितंबर।
बल्वा, मारपीट, गाली गलौज, धमकी एवं दलित उत्पीड़न के मामले मे आरोपित पांच आरोपियो को विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट माननीय राजेन्द्र प्रसाद ने अदालत में तलब करने के आदेश दिये हैं।
Also Read - आगरा कोर्ट ने ताजमहल/तेजोमहालय में जलाभिषेक की मांग वाले मामले में यूनियन ऑफ़ इंडिया को पक्षकार बनाने के दिए आदेशमामले के अनुसार वादी मुकदमा जितेंद्र भारती निवासी नया घेर जीवनी मंडी ने अपने अधिवक्ता नीरज पाठक के माध्यम से अदालत में परिवाद प्रस्तुत कर आरोप लगाया कि उसका एक मकान मोहनगढ़ मस्ता की बगीची में भी हैं जिसमें जिम संचालित होती हैं।

21 जुलाई 23 की दोपहर वादी जितेंद्र भारती अपने पुत्र जतिन भारती के साथ वहां देखरेख हेतु गया था तभी आरोपियों कैलाशी उर्फ पप्पू, श्रीमती कुसमा राठौर,आकाश राठौर, पवन राठौर, वंश राठौर आदि ने लाठी, डंडे सरिया ईंट, पत्थर से पूर्व रंजिशवश उन पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया।
आरोपियों द्वारा उनसे जाति सूचक शब्दों का भी उच्चारण कर अपमानित किया। अदालत ने परिवाद पर संज्ञान लें आरोपियों को अदालत मे तलब करने के आदेश दिये।
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