हत्या के प्रयास के पांच दोषी, तीन वर्ष की सज़ा और ₹1.30 लाख जुर्माना

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आगरा, फतेहाबाद:

गोली मारकर हत्या के प्रयास के एक मामले में, अपर जिला जज (एडीजे 20) माननीय सत्यजीत पाठक की अदालत ने पांच आरोपियों को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष की कारावास और कुल 1 लाख 30 हज़ार रुपये के अर्थदंड (जुर्माने) से दंडित किया है।

जिन दोषियों को सज़ा सुनाई गई है, उनमें शिवकुमार, श्याम वीर, माधो सिंह, होराम सिंह और संजय शामिल हैं, जो हार का पुरा, संकुरी कलां, फतेहाबाद, ज़िला आगरा के निवासी हैं।

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जानिये क्या था मामला ?

* शिकायतकर्ता: सत्यनारायण पुत्र नेत राम, निवासी हार का पुरा, संकुरी कलां, थाना फतेहाबाद, आगरा।

* घटना की तारीख: 17 मार्च 2007

* आरोप: थाना फतेहाबाद में दर्ज मामले के अनुसार, शिकायतकर्ता सत्यनारायण ने तहरीर दी थी कि आरोपी शिव कुमार, श्यामवीर, माधोसिंह, होराम सिंह और संजय ने पुरानी रंजिश के चलते उनके भाई रमेश चंद और शिवदत्त को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था।

कोर्ट का फैसला:

एडीजे 20 ने पत्रावली पर उपलब्ध घायलों की मेडिको-लीगल रिपोर्ट, गवाहों के बयानों और अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) पूनम गुप्ता के तर्कों के आधार पर आरोपियों को दोषी पाया।

कोर्ट ने पांचों आरोपियों को तीन वर्ष की कैद की सज़ा के साथ 1 लाख 30 हज़ार रुपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया।

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विवेक कुमार जैन
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