27,667/- रुपये की रकम तक का नहीँ कर सका भुगतान
आगरा 15 नवंबर ।
फिरोजाबाद का नामचीन जूता व्यवसायी 27 हजार 667 रुपये तक का भुगतान नहीं कर सका और उसके द्वारा दिया गया चैक डिसऑनर हो गया ।
मामला अदालत में आने पर एसीजेएम 7 माननीय अनुज कुमार सिंह ने मैसर्स श्री गिर्राज जी ट्रेडर्स के प्रोप्राइटर विक्रांत पाल को मुकदमें के विचारण हेतु अदालत में तलब करने के आदेश दिये है ।

मामले के अनुसार मैसर्स बल्केश्वर नाथ एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर अभय कुमार गुप्ता द्वारा अपने वरिष्ठ अधिवक्ता जैकी सिंह के माध्यम से अदालत में मुकदमा दायर कर आरोप लगाया कि वह ब्रांडेड शू की ट्रेडिंग का व्यापार करता हैं ।
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विपक्षी उसका ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर हैं। वादी का उससे वर्षों पुराना व्यवसायिक सम्बंध चला आ रहा था । विपक्षी ने वादी से 27 हजार 667 रुपये का माल ले उसे उक्त राशि का चैक दिया जो अपर्याप्त धनराशि की टिपण्णी के साथ बैंक ने वापिस कर दिया ।
वादी के अधिवक्ता जैकी सिंह के तर्क पर एसीजेएम 7 माननीय अनुज कुमार सिंह ने विपक्षी जूता व्यवसायी को मुकदमे के विचारण हेतु अदालत में तलब करने के आदेश दिये।
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