गवाही देने नहीं पहुँची महिला सिपाही, कोर्ट ने वेतन रोकने के दिए आदेश

न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा।

अदालती आदेशों के बावजूद गवाही के लिए उपस्थित न होना एक महिला पुलिसकर्मी को भारी पड़ गया।

विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) माननीय सोनिका चौधरी ने कड़ा रुख अपनाते हुए वर्तमान में थाना लोहामंडी में तैनात महिला आरक्षी सोनम देवी का वेतन अग्रिम आदेशों तक रोकने का निर्देश दिया है।

कोर्ट ने इस संबंध में पुलिस आयुक्त, आगरा को आदेश की प्रति भेजकर कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है।

क्या है पूरा मामला ?

मामला थाना मनसुखपुरा से संबंधित है, जहाँ वर्ष 2022 में छेड़छाड़, अश्लील हरकत, गाली-गलौज, धमकी और पाक्सो (POCSO) एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। यह मामला पिछले तीन वर्षों से न्यायालय में लंबित है।

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अदालत की कार्रवाई में बाधा:

विशेष न्यायालय में इस मुकदमे की सुनवाई चल रही है, जिसमें लगभग सभी गवाहों की गवाही दर्ज हो चुकी है। अब केवल महिला पुलिसकर्मी सोनम देवी की गवाही शेष है, जिसके बिना मुकदमे का निस्तारण नहीं हो पा रहा है।

बार-बार आदेश की अनदेखी:

न्यायालय द्वारा गवाही के लिए पूर्व में कई बार आदेश और नोटिस जारी किए गए, लेकिन महिला आरक्षी सोनम देवी अदालत में हाजिर नहीं हुईं।

गवाह के बार-बार अनुपस्थित रहने से न्याय प्रक्रिया में हो रही देरी को देखते हुए विशेष न्यायाधीश माननीय सोनिका चौधरी ने सख्त नाराजगी जताई।

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जब तक महिला सिपाही गवाही के लिए उपस्थित नहीं होतीं, तब तक उनका वेतन रोक दिया जाए।

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मुख्य जानकारी:

* न्यायालय: विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट), आगरा

* अनुपस्थित कर्मी: सोनम देवी (महिला आरक्षी, थाना लोहामंडी)

* संबंधित मामला: थाना मनसुखपुरा (वर्ष 2022 का पाक्सो केस)

* आदेश: वेतन पर रोक (अगले आदेश तक)

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विवेक कुमार जैन
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