आगरा २ जून ।
नौकरी दिलाने के नाम पर 25 लाख रुपये से अधिक की ठगी के एक बड़े मामले में, सहायक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) -8, माननीय कन्हैया जी ने आरोपी पिता-पुत्र को मुकदमे की सुनवाई के लिए अदालत में तलब करने का आदेश दिया है। आरोपियों में ऋषि नैय्यर और उनके पिता राजकिशोर नैय्यर शामिल हैं।
यह मामला प्रखर अवस्थी पुत्र स्वर्गीय अजय कुमार अवस्थी, निवासी सीता नगर, रामबाग, थाना एत्माद्दौला, जिला आगरा द्वारा दर्ज कराया गया था। प्रखर, जो एम.टेक शिक्षित हैं, ने आरोप लगाया कि वर्ष 2020 में उनकी मुलाकात ऋषि नैय्यर पुत्र राजकिशोर नैय्यर, निवासी अपर्णा रिवर व्यू अपार्टमेंट, केंद्रीय हिंदी संस्थान रोड, दयाल बाग, थाना न्यू आगरा से हुई थी। ऋषि नैय्यर ने खुद को “नेटवर्क-18” में डायरेक्टर बताया और प्रखर अवस्थी व उनकी बहन प्रज्ञा को अच्छी नौकरी लगवाने का झांसा दिया।
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शिकायतकर्ता के अनुसार, ऋषि नैय्यर ने नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जी दस्तावेज, ईमेल आईडी आदि दिखाकर कुल 25 लाख 38 हजार रुपये ठग लिए। इस राशि में से 25 हजार रुपये यूपीआई के माध्यम से ऋषि नैय्यर के पिता के खाते में भी जमा कराए गए थे।
जब नौकरी लगने में देरी हुई, तो आरोपी ऋषि नैय्यर ने कभी कोविड का, तो कभी अपनी बीमारी का हवाला देकर वादी को गुमराह किया। बाद में उसने फोन उठाना भी बंद कर दिया। प्रखर अवस्थी ने बताया कि जब उन्होंने आरोपी पिता-पुत्र के आवास पर संपर्क किया, तो उन्होंने आश्वासन तो दिया, लेकिन न तो नौकरी लगवाई और न ही उनकी रकम वापस की।
एसीजेएम-8 माननीय कन्हैया जी ने वादी के अधिवक्ता राहुल गुप्ता के तर्कों पर संज्ञान लेते हुए, आरोपी ऋषि राज नैय्यर और उनके पिता राजकिशोर नैय्यर को धोखाधड़ी के आरोप में मुकदमे की सुनवाई के लिए 28 जून 2025 को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है।
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