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दहेज हत्या आरोपी पति को दस वर्ष कैद और सास ससुर को भी दहेज उत्पीड़न आरोप में दो वर्ष कैद की सज़ा

न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा ९ अप्रैल ।

दहेज हत्या एवं अन्य धारा में आरोपित पति रंजीत पुत्र राकेश निवासी गली नम्बर 3, अशोक विहार, जलेसर रोड, टेडी बगिया, जिला आगरा को दोषी पातें हुये एडीजें 17 माननीय नितिन कुमार ठाकुर ने दस वर्ष कैद से दंडित किया।

उक्त मामले में दहेज उत्पीड़न आरोप में आरोपित सास श्रीमती मीरा एवं ससुर राकेश को अदालत ने दो वर्ष कैद से दंडित किया है ।

एत्माद्दोला थानें में दर्ज मामले के अनुसार वादनी की पुत्री वन्दना की शादी आरोपी रंजीत पुत्र राकेश निवासी गली नम्बर 3, अशोक विहार, जलेसर रोड, टेड़ी बगिया, थाना एत्माद्दोला जिला आगरा के साथ 8 मार्च 2015 को हुई थी।

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वादनी का आरोप था कि आरोपी ससुरालीजनों द्वारा दहेज से सन्तुष्ट नहीँ होने के कारण उसें उत्पीड़ित कर मोटरसाइकिल की मांग करते थे । मांग पूरी नहीं करने पर आरोपी ससुरालीजनों द्वारा 19 जून 2021 को वादी की पुत्री की हत्या कर दी।

एडीजें 17 माननीय नितिन कुमार ठाकुर ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं एडीजीसी सत्य प्रकाश धाकड़ के तर्क पर आरोपी पति रंजीत को दहेज हत्या के आरोप में दस वर्ष कैद से दंडित किया और आरोपी सास श्रीमती मीरा एवं ससुर राकेश को दहेज उत्पीड़न आरोप में दोषी पातें हुये दो वर्ष कैद से दंडित किया। अदालत नें आरोपियों पर 6,500 रुपयें का अर्थ दंड भी लगाया।

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विवेक कुमार जैन
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