आगरा:
जिला प्रशासन की कथित लापरवाही और अदालत द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित न करने के मामले में, अपर जिला न्यायाधीश (एडीजे ) 13 माननीय महेश चंद वर्मा की अदालत ने जिलाधिकारी आगरा को कड़ा नोटिस जारी किया है।
एडीजे -13 ने जिलाधिकारी को 11 नवंबर तक स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है, अन्यथा की स्थिति में उनके विरुद्ध न्यायालय अवमानना अधिनियम 1961 की धारा 15 के तहत मामला माननीय उच्च न्यायालय को संदर्भित कर दिया जाएगा।
मुख्य विवरण :
* मामले की पृष्ठभूमि: यह मामला एडीजे -13 माननीय महेश चंद वर्मा की अदालत में आरोपी राकेश उर्फ बिट्टू से संबंधित है। आरोपी लंबे समय से अदालत में हाज़िर नहीं हो रहा था, जिसके कारण उसके खिलाफ कई प्रतिकूल आदेश पारित किए गए।

* डीएम को दिया गया निर्देश: आरोपी के हाज़िर न होने पर, अदालत ने उसके जमानतदारों—रमेश चंद और महेश चंद (दोनों निवासी बाह) की चल-अचल संपत्ति कुर्क और विक्रय कर ₹20-20 हजार रुपये की जमानत राशि वसूल कर अदालत में जमा कराने का आदेश जिलाधिकारी आगरा को दिया था।
* अनुपालन में लापरवाही: अदालत ने कई आदेश पारित किए, लेकिन जिलाधिकारी आगरा द्वारा आदेश का अनुपालन नहीं किया गया।
* नोटिस में कठोर टिप्पणी: एडीजे -13 ने जिलाधिकारी को भेजे गए नोटिस में स्पष्ट रूप से कहा कि डाक और ईमेल द्वारा प्रेषित कुर्की आदेश का अनुपालन न करना “न्यायालय की आपराधिक अवमानना कारित करने व कर्तव्य में लापरवाही का द्योतक है।”
अंतिम चेतावनी:
* अदालत ने जिलाधिकारी आगरा को आदेशित किया है कि वे न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में जारी वसूली वारंट का निष्पादन नियत दिनांक से पूर्व कराकर, उक्त धनराशि न्यायालय में जमा कराना सुनिश्चित करें।
* यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो जिलाधिकारी को 11 नवंबर को न्यायालय में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना होगा कि क्यों न उनके विरुद्ध जानबूझकर आदेश की अवहेलना करने के लिए न्यायालय अवमानना अधिनियम की धारा 15 के तहत मामला माननीय उच्च न्यायालय को संदर्भित कर दिया जाए ?
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