गैंगस्टर एक्ट मामले में आरोपी सूरज उर्फ खोकी दंडित, जुर्म कबूलने पर कोर्ट ने दिखाई नरमी

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आगरा:

गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज एक मामले में एडीजे-7 माननीय पवन कुमार श्रीवास्तव की कोर्ट ने आरोपी सूरज उर्फ खोकी को 4 वर्ष 10 माह की कैद और ₹5,000/- के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी द्वारा अपने जुर्म की स्वीकारोक्ति करने पर अदालत ने सहानुभूति दिखाते हुए यह सज़ा सुनाई।

कालिंदी विहार, थाना एत्माद्दोला निवासी सूरज उर्फ खोकी पुत्र तेजा सिंह के विरुद्ध यह मामला थाना शाहगंज में तत्कालीन थानाध्यक्ष द्वारा दर्ज कराया गया था।

प्राथमिकी के अनुसार, सूरज उर्फ खोकी और उसके साथी एक गिरोह बनाकर चोरी, लूटपाट, नकबजनी (सेंधमारी) और अन्य आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देते थे, जिससे वे अवैध तरीके से धन अर्जित करते थे।

यह मुकदमा थानाध्यक्ष की तहरीर पर 7 जनवरी 2021 को दर्ज किया गया था।

सुनवाई के दौरान, आरोपी सूरज उर्फ खोकी ने अपने जुर्म को स्वीकार कर लिया। आरोपी के इस रुख को देखते हुए, एडीजे-7 माननीय पवन कुमार श्रीवास्तव ने सहानुभूतिपूर्ण रुख अपनाया और उसे जेल में बिताई गई अवधि, जो कि 4 वर्ष 10 माह थी, की कैद और ₹5,000/- के अर्थदंड से दंडित किया।

अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदमे की पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) प्रवीण कुमार पाराशर ने की।

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विवेक कुमार जैन
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