घर में घुस मारपीट, तोड़फोड़ एवं अन्य धारा का आरोप
आरोपी अपने यहां मजदूरी करने का डालते थे दबाब
आगरा 07 अक्टूबर।
घर में घुस कर गाली गलौज, मारपीट, तोड़फोड़ एवं अन्य आरोप में आरोपित 7 आरोपियो के विरुद्ध स्पेशल सीजेएम माननीय विनीता सिंह ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना के आदेश थानाध्यक्ष शाहगंज को दिये हैं।
अदालत ने थानाध्यक्ष को आदेशित किया कि वह बिना किसी ठोस सबूत आरोपीगण की गिरफ्तारी नहीं करेंगे, यदि मामला असत्य पाया जाता हैं तो वह वादनी के विरुद्ध कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

मामले के अनुसार वादनी मुकदमा श्रीमती बॉबी ने अपने अधिवक्ता भारत सिंह के माध्यम से अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आरोप लगाया कि वादनी एवं आरोपियों के परिवार में जूते बनाने का कार्य होता है। आरोपियों द्वारा वादनी के परिजनों पर काम बंद कर अपने यहां मजदूरी पर काम करने के लिये दबाब डाला जाता था ।
Also Read – फतेहपुर सीकरी केस की अगली तिथि 14 अक्टूबर सभी विपक्षीगण रहे अनुपस्थित
काम करने से मना करनें से कुपित होकर 17 जुलाई 24 की शाम 6 बजे आरोपी जग्गो, राहुल, गुड्डू, श्रीमती गीता, योगेश, धर्मेंद्र रोहित एवं छोटेला ने लाठी, डंडे सरिया ईंट पत्थर से लैस हो वादनी के घर में घुस उसके परिजनों से गाली गलौज कर मारपीट शुरू कर दी ।
आरोपियो ने पथराव कर वादनी के घर के दरवाजों एवं खिड़कियो के कांच तोड़ डाले, सामान की भी तोड़ फोड़ की।
स्पेशल सीजेएम माननीय विनीता सिंह ने वादनी के अधिवक्ता भारत सिंह के तर्क पर आरोपियो के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना के आदेश दिये।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin- टोयोटा फॉर्च्यूनर चोरी के मामले में आरोपी रिजवान को आगरा अदालत से मिली जमानत - March 23, 2026
- हर्ष फायरिंग में मौत: आगरा की अदालत ने गैर-इरादतन हत्या के दोषी को सुनाई 7 वर्ष की कैद - March 21, 2026
- आगरा: कोर्ट में गवाही देने नहीं पहुंचे दरोगा, पाक्सो कोर्ट ने पुलिस आयुक्त को वेतन रोकने के दिए आदेश - March 21, 2026







