आगरा के उपभोक्ता आयोग द्वितीय ने 4,25,620/- रुपयें मय ब्याज दिलाने के दियें आदेश

उपभोक्ता मामले न्यायालय मुख्य सुर्खियां
मानसिक कष्ट, वाद व्यय कें रूप में 50 हजार रुपये भी दिलायें

आगरा 30 अगस्त ।

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय ने एक मामले के निस्तारण में विपक्षी से वादी मुकदमा को 4,25,620/- रुपये के अतिरिक्त मानसिक कष्ट एवं वादव्यय कें रूप में 50 हजार रुपये भी दिलाने के आदेश दिये हैं।

मामले के अनुसार वादी मुकदमा ने मैसर्स सिया राम मोटर्स सिकन्दरा, मैसर्स टाटा मोटर्स गोमती नगर लखनऊ, मैसर्स अशोका ऑटो सेल्स, एवं नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को प्रतिवादी बना जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय में मुकदमा दायर कर आरोप लगाया कि उसने 4 मार्च 2016 को मैसर्स सिया राम मोटर्स से 5,86,060/- रुपयें में टाटा इंडिगो कार खरीदी थीं,

 

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कार के रजिस्ट्रेशन में 25 हजार, एवं एसेसरीज में 30 हजार खर्च किये थें, कार को नेशनल इंश्योरेंस से बीमित कराया था, कार पर दो वर्ष अथवा 75 हजार किलोमीटर की वारंटी थीं।

कार खरीदनेके कुछ समय बाद उसमें स्वतः स्पीड कम होने एवं कार में आवाज आनें की शिकायत आने पर वादी मुकदमा ने कंपनी के सेटर मैसर्स अशोका ऑटो सेल्स पर शिकायत की परन्तु समस्या का समाधान नहीं हुआ ।

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कंपनी से नया इंजन आने पर उसे बदलवाने की कह गाड़ी खड़ी करवा ली। वादी उमेश प्रताप सिंह निवासी ट्रांस यमुना कॉलोनी फेस 2 द्वारा मुकदमा दायर करने पर उपभोक्ता आयोग द्वितीय के अध्यक्ष माननीय आशुतोष जी सदस्य पारुल कौशिक, एवं राजीव सिंह ने वादी का वाद स्वीकृत कर

उसे विपक्षी गण से आदेश पारित करने की दिनांक से 60 दिवस के अंदर मुकदमा दायर करनें की दिनांक 16 मार्च 2018 से 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित 4, 25,620/- रुपये के अतिरिक्त मानसिक कष्ट एवं वादव्यय के रूप में 50 हजार रुपये भी दिलाने के आदेश दिये।

विवेक कुमार जैन
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