सीजेएम आगरा ने दिये आरोपी का पासपोर्ट रिन्यू कराने के आदेश

न्यायालय मुख्य सुर्खियां
5 अक्टूबर 21 को विद्युत विभाग के कार्यालय पर किया था प्रदर्शन
प्रदर्शन में रामजीलाल सुमन, डॉ धर्मपाल सिंह विधायक सहित 31 लोगों कें विरुद्ध नामजद मुकदमा हुआ था दर्ज
शासकीय कार्य में बाधा, तोड़फोड़, बंधक बनाने आदि धारा में दर्ज हुआ था मुकदमा

आगरा २८ अप्रैल ।

मुकदमा लंबित होने का हवाला दे पासपोर्ट कार्यालय द्वारा पासपोर्ट रिन्यू नहीँ करने पर सीजेएम माननीय मृत्युंजय श्रीवास्तव ने पूर्व पार्षद मुकेश कुमार यादव निवासी ककरैठा, थाना सिकन्दरा, जिला आगरा का पासपोर्ट रिन्यू कराने के आदेश दिये।

मामले के अनुसार पूर्व पार्षद मुकेश कुमार यादव निवासी ककरैठा, थाना सिकन्दरा, सपा नेता रामजीलाल सुमन, विधायक डॉ धर्मपाल सिंह, सपा महानगर अध्यक्ष चौधरी वाजिद निसार, सपा जिलाध्यक्ष मधु सूदन शर्मा, सहित 31 नामजद एवं 100 अज्ञात के विरुद्ध दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के कार्यालय पर कोरोना के दौरान बिना अनुमति धरना प्रदर्शन, तोड़फोड़, शासकीय कार्य में बाधा आदि की धारा में थाना सिकन्दरा में मुकदमा दर्ज हुआ था।

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मुकदमा लंबित रहने के दौरान आरोपी पूर्व पार्षद मुकेश कुमार यादव का एक्सपायर हुआ पासपोर्ट रिन्यू नहीँ होनें पर उन्होने अपने अधिवक्ता जितेंद्र पाल सिंह के माध्यम से सीजेएम की अदालत मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पासपोर्ट रिन्युअल कराने के आदेश देने का आग्रह किया था।

सीजेएम माननीय मृत्युंजय श्रीवास्तव ने ने अपने आदेश में कहा कि किसी व्यक्ति का विदेश जाना उसका मौलिक अधिकार है। यदि कोई अभियुक्त दौरान विचारण विदेश जाने कि अनुमति चाहता हैं तो न्यायालय को उसे अनुमति प्रदान करनी चाहिये बशर्ते उसकी विदेश यात्रा से मुकदमें कें विचारण पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

अभियुक्त का विचारण न्यायालय में लंबित हैं उसके विरुद्ध अपराध सिद्ध नही हुआ है। अभियुक्त के हितों को बाधित करना उसकें मूलभूत अधिकारों का हनन करने जैसा होगा, जो विधि संगत नही है ।

सीजेएम ने आरोपी के पासपोर्ट का सशर्त रिन्युल करने के आदेश दिये ।

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विवेक कुमार जैन
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