आगरा 22 अगस्त।
चैक डिसऑनर होने के मामलें में आरोपित दिनेश चन्द गुप्ता पुत्र ब्रज नन्दन गुप्ता निवासी अलका पुरी प्रताप नगर थाना जगदीशपुरा को मुकदमे के विचारण हेतु एसीजेएम -5 माननीय मयूरेश श्रीवास्तव नें अदालत में तलब करने के आदेश दिये है।
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मामले के अनुसार वादी मुकदमा विक्रम सिंह निवासी नील पदम् कुंज, थाना सिकन्दरा जिला आगरा ने अपने अधिवक्ता राजेश यादव के माध्यम से अदालत में मुकदमा प्रस्तुत कर आरोप लगाया कि वादी एवं आरोपी के मध्य मित्रता होने के कारण आरोपी नें 15 फरवरी 23 को वादी से 50 हजार रुपयें उधार लिए थे और 4 माह में रकम
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वापस करने का वायदा किया था परन्तु 20 जून 23 को तगादा करनें पर आरोपी द्वारा 50 हजार रुपये का चैक दिया गया उक्त चैक बैंक में जमा करने पर चैक डिसऑनर हो गया।
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