पांच लाख रुपये का चैक डिसऑनर आरोपी तलब

न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा 21 अक्टूबर ।

पांच लाख रुपये का चैक डिसऑनर होने के आरोपी संजय शर्मा पुत्र स्व. हरिशंकर शर्मा निवासी न्यू तिलक नगर, थाना उत्तर जिला फिरोजाबाद को मुकदमे के विचारण हेतु एसीजेएम 7 माननीय अनुज कुमार सिंह ने अदालत में पेश करने के आदेश दिये।

Also Read – सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम का अनुपालन न करने वाले मदरसों को बंद करने से रोका

मामले के अनुसार वादी मुकदमा सागर कुमार निवासी ट्यूलिप पैराडाइज, दयालबाग, जिला आगरा ने अपने अधिवक्ता अनिल अग्रवाल के माध्यम से अदालत में मुकदमा प्रस्तुत कर आरोप लगाया कि, आरोपी से वादी के पारिवारिक सम्बंध होने के कारण उसने जून 2021 में 5 लाख रुपये उधार लें 6 माह में वापस करने का वायदा किया था ।

Also Read – सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने वरिष्ठ अधिवक्ता पदनामों के खिलाफ आलोचना का दिया जवाब

समयावधि की समाप्ति उपरांत आरोपी से तगादा करने पर उसने 5 लाख रुपये का चैक दिया जिसे बैंक में प्रस्तुत करने पर उक्त चैक डिसऑनर हो गया।

एसीजेएम 7 माननीय अनुज कुमार सिंह ने मुकदमे में संज्ञान लें आरोपी को तलब करने के आदेश दिये।

Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp  – Group BulletinChannel Bulletin
विवेक कुमार जैन
Follow me

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *