5 लाख 56 हजार, आठ सौ रुपये का जुर्माना भी लगाया
5लाख 50 हजार बतौर प्रतिकर वादनी को दिलाने के आदेश
6 हजार 8 सौ रुपये राज्य सरकार के पक्ष में जमा के आदेश
आगरा 19 अक्टूबर ।
चैक डिसऑनर होने के मामले मेंआरोपित राजेश गुप्ता पुत्र नेमी चन्द गुप्ता निवासी प्रताप नगर सेक्टर 29 टोंक रोड, जयपुर राजस्थान को दोषी पाते हुये विशेष न्यायालय एन.आई. एक्ट के पीठासीन अधिकारी माननीय सतेंद्र सिंह वीरवा ने 6 माह कैद एवं 5,56,800/- रुपये के अर्थ दंड से दंडित करने के आदेश दिये हैं ।
अदालत ने बतौर प्रतिकर 5 लाख 50 हजार वादनी को एवं 6 हजार 800 रुपये राज्य सरकार के खाते में जमा कराने के आदेश दिये।
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मामले के अनुसार वादनी मुकदमा श्रीमती साधना गुप्ता पत्नी स्व.जितेंद्र कुमार गुप्ता निवासनी निखिल पैराडाइज, शास्त्रीपुरम, द हतो रा, थाना सिकन्दरा ने अदालत में मुकदमा दायर कर आरोप लगाया कि आरोपी से वादनी के पारिवारिक सम्बन्ध थे।
वादनी की पुत्री सौम्या को पत्रकारिता का कोर्स कराने हेतु अच्छे संस्थान में प्रवेश दिलाने के नाम पर आरोपी ने वादनी से 8 लाख रुपये लिये थे।
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प्रवेश दिलाने में असमर्थ रहने पर वादनी द्वारा अपनी रकम का तगादा करने पर आरोपी ने वादनी को तीन तीन लाख के दो चैक दिये उक्त चैक के डिसऑनर होने पर वादनी द्वारा मुकदमा दायर किया गया था।
अदालत ने अंतरिम राहत के रूप में वादनी को पूर्व में आरोपी से 1 लाख 20 हजार रुपये दिलाये थे।अदालत ने शेष राशि पर ब्याज का निर्धारण कर आरोपी को दोषी पाते हुये 6 माह की कैद एवं 5,56,800/- रुपये के अर्थ दंड से दंडित कर 5 लाख 50 हजार बतौर प्रतिकर वादनी को दिलाने के आदेश दिये।
शेष 6 हजार 800 रुपये राज्य सरकार के खाते में जमा करने के आदेश दिये।
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