आगरा।
लापरवाही से वाहन चलाने के कारण दुर्घटना करने और अन्य आरोपों में नामित कार मालिक विपुल निवासी हरीपर्वत, जिला आगरा को अदालत ने बरी कर दिया है।
यह आदेश एसीजेएम-1 माननीय शिवानंद गुप्ता की अदालत ने तब दिया जब मुकदमे का एकमात्र गवाह और वादी अपने पूर्व के आरोपों से मुकर गया।
दुर्घटना और दर्ज मामला:
यह मामला थाना हरीपर्वत में दर्ज किया गया था। वादी मुकदमा वरुण राठौर ने थाने पर तहरीर देकर आरोप लगाया था कि 30 जनवरी 2017 को वह अपनी माँ के साथ स्कूटी से अपने मौसेरे भाई राजकुमार राठौर के समारोह में शामिल होने जा रहे थे।
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आरोप के अनुसार, तभी कार मालिक विपुल ने अपनी कार को तेजी और लापरवाही से चलाते हुए उनकी स्कूटी में टक्कर मार दी। इस दुर्घटना के परिणामस्वरूप वादी और उनकी माँ घायल हो गए थे, और उनकी स्कूटी भी क्षतिग्रस्त हो गई थी।
अदालत में वादी का पलट जाना:
मामले के विचारण (ट्रायल) के दौरान, अदालत में एकमात्र गवाह वादी वरुण राठौर की गवाही हुई। हालांकि, गवाही के दौरान वादी अपने द्वारा लगाए गए पूर्व आरोपों से मुकर गया।
आरोपी के अधिवक्ता मुकेश शर्मा ने अदालत के सामने अपना तर्क प्रस्तुत किया। एसीजेएम-1 ने यह पाया कि मामले में एकमात्र गवाह के अपने बयान से पलट जाने के कारण साक्ष्य का अभाव है।
साक्ष्य के अभाव में, एसीजेएम-1 ने आरोपी कार मालिक विपुल को बरी करने का आदेश दिया।
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