भाजपा सांसद और फ़िल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को देशद्रोह और किसान अपमान मामले में आगरा अदालत के नोटिस मिले, 30 जून को होगी सुनवाई

न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा १९ जून ।

भाजपा सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को देश के किसानों का अपमान करने और राष्ट्रद्रोह के मामले में आगरा जिला जज की अदालत से भेजे गए नोटिस प्राप्त हो गए हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 30 जून को होगी।

आगरा जिला जज की कोर्ट ने कंगना रनौत के कुल्लू-मनाली स्थित स्थायी निवास, नई दिल्ली में लोकसभा के पते पर, और 14 जनपथ, नई दिल्ली स्थित उनके निवास पर नोटिस भेजे थे। लोकसभा और 14 जनपथ वाले पते पर नोटिस 14 जून, 2025 को प्राप्त हुए, जबकि कुल्लू-मनाली वाले निवास पर नोटिस 18 जून, 2025 को मिले।

Also Read – बिल्डर को उपभोक्ता आयोग का झटका: ₹5.72 लाख ब्याज सहित लौटाने का आदेश, ₹25 हजार मानसिक क्षतिपूर्ति भी मिलेगी

यह मामला राजीव गांधी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने 11 सितंबर, 2024 को कंगना रनौत के खिलाफ स्पेशल कोर्ट एमपी/एमएलए माननीय अनुज कुमार सिंह की अदालत में दायर किया था।

शर्मा ने आरोप लगाया था कि कंगना रनौत ने किसानों को ‘हत्यारा, बलात्कारी और अलगाववादी’ बताया था। इसके अलावा, उन्होंने महात्मा गांधी के अहिंसक सिद्धांतों का मज़ाक उड़ाया और 1947 में मिली आज़ादी को ‘भिखारी को मिली भीख’ कहकर क्रांतिकारी शहीदों, स्वतंत्रता सेनानियों और देश के 140 करोड़ लोगों का अपमान किया।

लगभग नौ महीने तक चली सुनवाई के बाद, स्पेशल कोर्ट एमपी/एमएलए माननीय अनुज कुमार सिंह ने अधिवक्ता शर्मा की याचिका खारिज कर दी थी। इसी के विरुद्ध अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने जिला जज की अदालत में रिवीजन याचिका प्रस्तुत की थी। आगरा जिला जज माननीय संजय कुमार मलिक ने 4 जून, 2025 को इस रिवीजन याचिका को स्वीकार करते हुए कंगना रनौत को नोटिस भेजने का आदेश दिया था, जिसके बाद ये नोटिस कंगना को प्राप्त हुए हैं।

Attachment – IMG-20250619-WA0007

Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp  – Channel BulletinGroup Bulletin
विवेक कुमार जैन
Follow me

1 thought on “भाजपा सांसद और फ़िल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को देशद्रोह और किसान अपमान मामले में आगरा अदालत के नोटिस मिले, 30 जून को होगी सुनवाई

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *