साइबर ठगी के शिकार पीड़ित को बड़ी राहत: कोर्ट ने ठगी गई राशि वापस दिलाने के दिए आदेश

न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा।

साइबर अपराधों के बढ़ते ग्राफ के बीच आगरा की सीजेएम कोर्ट ने एक पीड़ित को बड़ी राहत प्रदान की है।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) माननीय मृत्युंजय श्रीवास्तव ने साइबर ठगों द्वारा ठगी गई धनराशि को वादी के खाते में वापस रिलीज (अवमुक्त) करने के आदेश जारी किए हैं।

क्या था मामला ?

ताजगंज निवासी हेमंत कुमार माहौर का आईसीआईसीआई (ICICI) बैंक की सदर बाजार शाखा में खाता है। कुछ समय पूर्व शातिर साइबर ठगों ने हेमंत के खाते में सेंध लगाकर एक लाख रुपये पार कर दिए थे। ठगी का अहसास होने पर पीड़ित ने तत्काल इसकी शिकायत थाना ताजगंज और साइबर पुलिस से की थी।

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पुलिस की सक्रियता से होल्ड हुई थी रकम:

शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए साइबर पुलिस ने ठगों के ट्रांजेक्शन को ट्रैक किया और ठगी गई कुल राशि में से 80,263.10/- रुपये को विभिन्न बैंक खातों में होल्ड (फ्रीज) करा दिया था। पुलिस की इस तत्परता के कारण यह रकम ठगों के हाथ से निकलने से बच गई थी।

अदालत का फैसला:

होल्ड की गई इस राशि को वापस प्राप्त करने के लिए पीड़ित ने अपने अधिवक्ता योगेश गौतम के माध्यम से सीजेएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

अधिवक्ता के प्रभावी तर्कों और पुलिस रिपोर्ट के आधार पर सीजेएम माननीय मृत्युंजय श्रीवास्तव ने उक्त धनराशि को वादी हेमंत कुमार के पक्ष में रिलीज करने के आदेश पारित किए।

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विवेक कुमार जैन
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