आंध्रा बैंक से फर्जी कागजात के आधार पर 30 लाख का लोन लेने में धोखा धड़ी एवं अन्य आरोप में आरोपी की जमानत खारिज

न्यायालय मुख्य सुर्खियां
जिस फ्लैट पर लोन लिया था वह भी निकला दूसरे का

आगरा 21 अक्टूबर ।

आंध्रा बैंक को 30 लाख का चूना लगाने के मामले में आरोपित सचिन सिंह ठाकुर पुत्र बिजेंद्र सिंह ठाकुर निवासी गणेश पुर जलेसर, जिला एटा द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र एडीजे माननीय रविकांत ने खारिज करने के आदेश दिये।

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थाना हरीपर्वत में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा शोभित जैन शाखा प्रबंधक आंध्रा बैंक नें आरोप लगाया कि आरोपी सचिन सिंह ठाकुर एवं उसकी पत्नी श्रीमती रचना ने फ्लैट पर 30 लाख रुपये का लोन लिया, जिसमें अनूप कुमार समरवार नामक व्यक्ति को गारंटर के रूप में दर्शाया ।

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आरोपियो ने सात किस्तो के रूप में 25,511/- रुपये जमा कराने के बाद किस्ते चुकाना बंद करने पर बैंक कर्मी नोटिस लेकर आरोपियों के पते पर गये परन्तु आरोपी वहां नहीँ मिले जिस फ्लैट को उन्होंने अपना बता कर 30 लाख रुपये का लोन लिया था वह भी किसी मनोज चन्द उपाध्याय नामक व्यक्ति का मिला ।

पुलिस ने आरोपी को उक्त मामले में हिरासत मे ले जेल भेजा था । आरोपी 550 दिन से जिला कारागार में निरुद्ध चल रहा हैं।

एडीजे माननीय रविकांत ने एडीजीसी आदर्श चौधरी के तर्क पर आरोपी की जमानत खारिज करने के आदेश दिये।

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विवेक कुमार जैन
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